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तेल डिपो के टैंकरों से चोरी करने वाले 10 पकड़े

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  • 25 हजार लीटर तेल और 24 टैंकर बरामद

जनवाणी संवाददाता |

मेरठ: टीपी नगर थानांतर्गत पूठा में आयल डिपो के बाहर खड़े टैंकरों से तेल चोरी करने वाले गिरोह का आतंक का बरकरार है। एएसपी ब्रह्मपुरी ने नौ टीमें बनाकर नौ स्थानों पर दबिशें डलवा कर 10 लोगों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 25 हजार चोरी किया हुआ डीजल और पेट्रोल के अलावा 24 टैंकर और बाइक व नकदी बरामद की गई है।

एएसपी ब्रह्मपुरी विवेक यादव ने बताया कि सूचना मिल रही थी कि पूठा में आयल डिपो के बाहर खड़े टैंकरों से तेल चोरी करने वाला गिरोह सक्रिय है और लगातार चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा है। इस सूचना पर टीपी नगर थाने की पुलिस को छोड़कर ब्रह्मपुरी, परतापुर और पुलिस लाइन से फोर्स मंगवा कर नौ टीमें बनाई गई और उनको नौ स्थानों पर दबिश देकर कार्रवाई की गई।

पुलिस की भारी भरकम भीड़ को देखकर वहां अफरातफरी का माहौल बन गया और लोग अपनी बाइकें छोड़कर भागने लगे। जिन दस लोगों को गिरफ्तार किया गया उसमें पांच टैंकरों के चालक और बाकी चोरी करवाने में शामिल लोग है। इससे पहले भी पूठा तेल डिपो के टैंकरों से डीजल व पेट्रोल चोरी करने वाले गिरोह के सात लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया था।

गिरफ्तार आरोपियों में तीन टैंकरों के चालक भी थे। यह गिरोह मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, हापुड़ समेत अन्य जिलों में सप्लाई के दौरान डुप्लीकेट चाबी से टैंकरों से तेल चोरी कर सस्ते दाम पर बेचता था। इस गिरोह के तार माफियाओं से जुड़े हुए हैं। देर रात तक आरोपियों से पूछताछ चल रही थी।

याकूब कुरैशी के घर की सील तीन दिन में खोलने के निर्देश

न्यायालय एसीजेएम कोर्ट संख्या-पांच मेरठ ने याकूब कुरैशी के मामलों में पुलिस द्वारा सील की गई संपत्ति को तीन दिन में सील से मुक्त करने के आदेश दिए हैं। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की पत्नी संजीदा के अधिवक्ता अनिल कुमार बख्शी ने बताया कि कुरैशी के खिलाफ चल रहे मुकदमे की बाबत उस पर पुलिस प्रशासन द्वारा संजीदा बेगम की संपत्ति संख्या 1113 स्थित सराय बेहलीम मेरठ शहर को सील कर दिया था।

पत्नी की ओर से अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि पीड़िता उपरोक्त संपत्ति की मालिक है तथा इस संपत्ति पर वह 32 लोगों के साथ रह रही थी। इस संपत्ति में याकूब कुरैशी व फिरोज कुरैशी का कोई हिस्सा नहीं है। थाना खरखौदा पुलिस द्वारा एक साजिश के तहत पीड़िता की संपत्ति को सील कर दिया था। अधिवक्ता द्वारा न्यायालय को बताया कि उक्त संपत्ति में पीड़िता के अलावा 32 लोग और रह रहे हैं तथा पुलिस ने गलत तरीके से पीड़िता की संपत्ति पर सील लगाने के आदेश प्राप्त कर सील लगा दी थी।

न्यायालय ने मामले को देखते हुए पीड़िता की संपत्ति को आदेश की तिथि से तीन दिन के अंदर मुकदमा विवेचक को आदेशित किया है कि वह पीड़िता की संपत्ति संख्या 1113 स्थित सराय बेहलीम मेरठ शहर को सील से मुक्त कर न्यायालय को तीन दिन के अंदर अवगत कराएं।