Thursday, May 22, 2025
- Advertisement -

सुप्रीम अदालत ने सुनाया बड़ा फैसला, दिल्ली सरकार को मिले यह अधिकार

जनवाणी ब्यूरो |

नई दिल्ली: आज गुरूवार को सर्वोच्च अदालत में पांच जजों की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ फैसला सुनाते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण का अधिकारी जनता द्वारा चुनी गई दिल्ली सरकार को है।

बता दें कि लंबे समय चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की पीठ ने अपना फैसला सुना दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुआई वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह सर्वसम्मति का फैसला है।

दरअसल, इस पीठ के अन्य सदस्य जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा है। राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण से संबंधित दिल्ली सरकार की याचिका पर पीठ ने फैसला सुनाया है।

पीठ ने केंद्र और दिल्ली सरकार की ओर से क्रमश: सालिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी की पांच दिन दलीलें सुनने के बाद 18 जनवरी को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

सीजेआई ने कहा कि अगर एक चुनी हुई सरकार को अपने अधिकारियों को नियंत्रित करने का अधिकार नहीं होगा तो इससे जवाबदेही के सिद्धांतों की कड़ी अनावश्यक साबित हो जाएगी। इसलिए ट्रांसफर, पोस्टिंग का अधिकार सरकार के पास रहेगा। वहीं, प्रशासन के कामों में एलजी को चुनी गई सरकार की सलाह माननी चाहिए।

गौरतलब है, संविधान पीठ का गठन दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर केंद्र और दिल्ली सरकार की विधायी एवं कार्यकारी शक्तियों के दायरे से जुड़े कानूनी मुद्दे की सुनवाई के लिए किया गया था। पिछले साल छह मई को शीर्ष कोर्ट ने इस मुद्दे को पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेज दिया था।

spot_imgspot_img

Subscribe

Related articles

Meerut-Sardhana News: आंधी तूफान लेकर आया आफत,बिजली के पोल टूटे बत्ती गुल, पेड़ गिरने से लगा जाम

जनवाणी संवाददाता |सरूरपुर/रोहटा : बुधवार की देर शाम अचानक...

Meerut News: HIIMS अस्पताल पर किडनी ठीक करने के नाम पर पच्चीस लाख की ठगी का आरोप

जनवाणी संवाददाता |जानी खुर्द: चौधरी चरण सिंह कावड़ मार्ग...
spot_imgspot_img