Monday, March 23, 2026
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प्राइवेट कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात, काम के घंटे तय, ओवरटाइम पर मिलेगा दोगुना वेतन

जनवाणी ब्यूरो |

यूपी: देश में प्राइवेट नौकरी करने वाले कर्मचारियों के बीच अपने अधिकारों को लेकर आवाज तेज होती जा रही है। कर्मचारियों का कहना है कि निजी क्षेत्र में काम करने वालों के लिए स्पष्ट और सख्त नियमों की जरूरत है, ताकि उनके हकों की रक्षा हो सके।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महिलाओं को रोजगार के क्षेत्र में और अधिक सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार का दावा है कि यह नया नियम राज्य में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाएगा और उनके कार्यस्थल से जुड़े अधिकारों को और मजबूत करेगा। तो चलिए जानते हैं यूपी सरकार का ये नया नियम क्या कहता है।

ये नए नियम बनाए गए हैं

अब महिलाएं रात में भी ड्यूटी कर सकती हैं। पर इसके लिए महिला कर्मचारी की लिखित सहमति लेना जरूरी है। अब महिलाएं रात 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम कर सकेंगी यानी शाम 7 बजे के बाद उनकी नाइट शिफ्ट मानी जाएगी। इससे पहले रात 9 बजे के बाद नाइट शिफ्ट मानी जाती थी।

महिलाएं अगर नाइट शिफ्ट कर रही हैं तो उनकी लिखित सहमति तो लेनी ही होगी। साथ ही रात में महिलाओं को आने-जाने के लिए सुरक्षित परिवहन मुहैया करवाना, साथ में गार्ड का होना, स्वास्थ्य सुविधाएं देना और सीसीटीवी होना अनिवार्य होगा।

नए नियम जो बनाए गए हैं उनके मुताबिक, महिलाओं को सप्ताह में 6 दिन काम करने की अनुमति होगी। जबकि, ओवरटाइम अब 75 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे प्रति तिमाही कर दिया गया है। साथ ही महिलाओं को ओवरटाइम के लिए दोगुना वेतन दिया जाएगा।

पहले महिलाएं सिर्फ 12 प्रकार के औद्योगिक वर्गों में ही कार्य कर सकती थीं, लेकिन अब इसे बढ़ाकर ये संख्या 29 सेक्टरों तक कर दी गई है। इसका मतलब है कि महिलाएं खतरनाक कैटेगरी में आने वाले सेक्टरों में भी काम कर सकेंगी।

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