जनवाणी ब्यूरो
यूपी न्यूज: उत्तर प्रदेश के मऊ से विधायक और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए भड़काऊ भाषण (Hate Speech) के मामले में अदालत ने दोषी ठहराया है। अब्बास अंसारी पर चुनावी माहौल को भड़काने और आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप था।
इस मामले में कोर्ट ने उन्हें दोषी मानते हुए कहा है कि उन्होंने जानबूझकर समाज में वैमनस्य फैलाने वाला भाषण दिया था। अब सजा की घोषणा जल्द की जाएगी।
कोर्ट में सुरक्षा के कड़े इंतजाम
फैसले को देखते हुए मऊ जिला कोर्ट परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस बल की भारी तैनाती की गई है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। कोर्ट परिसर में आने-जाने वालों की सघन तलाशी ली जा रही है।
मामला क्या है?
- यह घटना 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान मऊ के पहाड़पुरा मैदान में आयोजित एक जनसभा की है।
- सभा के दौरान अब्बास अंसारी ने एक भाषण दिया था, जिसे चुनाव आयोग ने भड़काऊ और विभाजनकारी बताया था।
- इस बयान पर मऊ कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई थी।
आगे की कार्रवाई
अब्बास अंसारी की सजा की अवधि पर जल्द सुनवाई होगी। यदि उन्हें तीन साल या उससे अधिक की सजा मिलती है, तो उनकी विधानसभा सदस्यता पर भी संकट आ सकता है। इसके अलावा चुनाव आयोग और राज्य सरकार की ओर से भी उनके खिलाफ और मामलों की समीक्षा की जा रही है।