जनवाणी ब्यूरो |
नई दिल्ली: अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में तिहाड़ जेल में बंद रहने के बाद आज दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए 18 मार्च तक के लिए जमानत मंजूर कर दी।
अदालत ने पहले अभिनेता के वकील को निर्देश दिया था कि वे दोपहर 3 बजे तक प्रतिवादी यानी जिस कंपनी से उधार लिया गया है, उसके नाम पर 1.5 करोड़ रुपये जमा करें। राजपाल यादव ने कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए यह राशि जमा कर दी, जिसके बाद उन्हें जमानत दी गई। अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी।
कोर्ट की टिप्पणी
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि जमानत इसलिए दी जा रही है क्योंकि राजपाल यादव ने शिकायतकर्ता को 1.5 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है। इसके अलावा न्यायालय ने अभिनेता की व्यक्तिगत स्थिति का भी ध्यान रखा और बताया कि उनकी भतीजी की शादी 19 फरवरी को है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई में राजपाल को अदालत में उपस्थित होना होगा या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ना होगा। अदालत ने कहा, “हम किसी भी प्रकार की विसंगति नहीं चाहते।”
वकील की दलील और कोर्ट की प्रतिक्रिया
राजपाल यादव के वकील ने अदालत को बताया कि अभिनेता बिना किसी शर्त के एफडीआर (FDR) के जरिए 1.5 करोड़ रुपये जमा करने के लिए तैयार हैं। इस पर न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि “आप जानते हैं, यह एक डिमांड ड्राफ्ट (DD) होना चाहिए।”
अदालत ने आगे बताया कि 25 लाख रुपये का डिमांड ड्राफ्ट पहले से ही प्रतिवादियों के नाम पर है और 75 लाख रुपये का एक अतिरिक्त डिमांड ड्राफ्ट पहले ही जमा किया जा चुका है।
अब राजपाल का घर लौटना संभव
जमानत मिलने के बाद अभिनेता अब अपने घर के कार्यक्रमों में शामिल हो सकेंगे और होली का त्योहार भी अपने परिवार के साथ मना सकेंगे।

