- विक्रेता आचार संहिता तक नहीं बेचेंगे नए लाइसेंस
जनवाणी संवाददाता |
शामली: जिला मजिस्टेट जसजीत कौर ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 को निर्विघ्न, शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न कराने एवं जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जनहित में अस्त्र-शस्त्र विक्रेताओं को निर्देश दिए कि अगर लाइसेंस धारको द्वारा अपने लाईसेंसी शस्त्र यदि किसी दुकान पर जमा कराने के लिए प्रस्तुत किये जाते है, तो उनको सेफ कस्ट्डी रजिस्टर में विधिवत अंकित करते हुए जमा कराने की रसीद निर्गत करेंगे।
उसके बाद चुनावी प्रक्रिया की समाप्ति के उपरान्त आचार-संहिता समाप्त होने पर ऐसे शस्त्रों को लाइसेंसी के वैध लाइसेंस पर विधिवत वापस किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि यदि कोई लाइसेंसी शस्त्र किसी अस्त्र-शस्त्र विक्रेता की दुकान पर पूर्व में जमा है, तो उसको भी उक्त निर्देशानुसार ही वापस किया जाएगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि समस्त अस्त्र-शस्त्र विक्रेता अपनी स्टॉक रजिस्टर की अध्यतन स्थिति संबंधी आख्या प्रतिदिन शस्त्र कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया समस्त अस्त्र-शस्त्र विक्रेता किसी भी अस्त्र-शस्त्र का विक्रय आचार संहिता की समाप्ति तक नहीं करेंगी।