- योगी सरकार ने किसानों के किया है नलकूप के लिए फ्री बिजली का ऐलान
- भाकियू नेता ने खारिज किया शर्तों के साथ नलकूप को फ्री बिजली का प्रस्ताव
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: लोकसभा चुनावों की आहट के बीच प्रदेश की योगी सरकार की किसानों के नलकूपों की फ्री बिजली की घोषणा के तहत मिलने वाली फ्री बिजली के साथ ही भारी भरकम शर्तों का बोझ भी किसान को उठाना होगा। वहीं, दूसरी ओर नलकूप के लिए फ्री बिजली का जो मसौदा पेश किया गया है भाकियू नेता उससे इत्तेफाक नहीं रखते। संगठन के जिलाध्यक्ष अनुराग चौधरी ने कहा है कि जिन शर्तों पर नलकूपों के लिए फ्री बिजली का ऐलान किया गया है,
उन पर दोबारा दोबारा विचार किया जाना चाहिए। किसान नेता का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को जो निजी नलकूप फ्री बिजली बिल की घोषणा करने के उपरांत जो उसका अधिकारिक पत्र भेजा है, उसमें शर्तों के साथ फ्री बिजली देने के निर्देश दिए हैं, जिससे किसान दुखी हैं। सरकार को इस पर पुन: विचार करना चाहिए।
इन्हें ही मिल सकेगा लाभ
योजना का लाभ एक अप्रैल 2023 से उन्हीं उपभोक्ताओं को दिया जाएगा। जिनके द्वारा संयोजन के सापेक्ष 31 मार्च तक बकाए का पूर्ण भुगतान कर दिया होगा। ब्याज/विलंब अधिभारी की गणना 31 मार्च 2023 से की जाएगी। इसके अलावा पंजीकरण के समय 31 मार्च 2023 तक के कुल मूल बकाए की 30 फीसदी धनराशि पंजीकरण धनराशि के रूप में जमा करनी होगी। उक्त धनराशि जमा करने के उपरांत ही उपभोक्ता को इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत माना जाएगा।
ये रहेंगे विकल्प
यदि उपभोक्ता समस्त बकाए का एकमुश्त भुगतान निश्चित समय पर करता है तो ब्याज/विलंब अधिकारी में 100 फीसदी की छूट दी जाएगी। इसके अलावा उपभोक्ता समस्त बकाए का भुगतान तीन मासिक किश्तों में करता है तो ब्याज/विलंब अधिकारी में 90 फीसदी की छूट दी जाएगी।
नलकूप पर मीटर जरूरी
योगी सरकार ने नलकूपों की बिजली फ्री करने की घोषणा कर किसानों को एक सौगात दी है, लेकिन इस योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को अपने नलकूपों पर मीटर लगवाना होगा। बिना मीटर लगवाए इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही जिन उपभोक्ताओं पर नलकूप बिल बकाया है, उसे 31 मार्च 2023 तक जमा करना होगा। एक मुश्त बकाया बिल जमा करने पर सरचार्ज में शतप्रतिशत छूट मिलेगी।

इसके अलावा बकाया को जमा करने के लिए किश्तों की सुविधा भी दी गई है। योगी सरकार ने नलकूप बिजली फ्री करने की घोषणा करके किसानों को एक सौगात देने का काम किया है, जिसका आदेश भी ऊर्जा निगम कार्यालयों में पहुंच गया है, लेकिन बिजली फ्री पाने के लिए किसानों को काफी शर्त पूरी करनी होगी, जिसके बाद ही योजना का लाभ मिल पाएगा।
बता दे कि जनपद में 29, 359 नलकूप उपभोक्ता हैं। जिन उपभोक्ताओं को नलकूप बिजली फ्री पाने का लाभ लेना है तो उन्हें 30 जून तक विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण करना होगा। साथ ही कुल बकाया बिल का 30 प्रतिशत पैसा जमा करना होगा। यह धनराशि जमा करने के बाद ही योजना का लाभ मिलेगा।
फ्री बिजली को जरूरी शर्त
- फ्री बिजली उन्हीं नलकूप को मिलेगी जिन पर पहले से मीटर लगा होगा।
- 10 एचपी से ऊपर के कनेक्शन और एक हजार यूनिट पर 50 फीसदी की छूट।
एक अप्रैल से आदेश प्रभावी
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष पंकज कुमार ने बीते गुरुवार को किसानों के नलकूपों को फ्री बिजली को लेकर एक आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि एक अप्रैल से यह आदेश प्रभावी होगा। प्रबंध निदेशक के आदेश पत्र में इसको लेकर दो कैटेगरी दी गयी है।
- यह योजना टैरिफ कैटेगरी एलएमवी-5 निजी नलकूप के लिए लागू होगी।
- उक्त योजना का लाभ पाने के लिए उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड/संबंधित अनुज्ञाप्तिधारी यानि लाइसेंसधार के पोर्टल पर आवेदन करते हुए पंजीकरण कराना होगा। इससे संबंधित पूरी प्रक्रिया का उल्लेख आदेश पत्र में किया गया है।
- संयोजन पर मीटर स्थापित किया जाएगा।
- उक्त संयोजन के सापेक्ष 31 मार्च 2023 तक के संपूर्ण बाए का भुगतान योजना में दिए गए प्राविधान के अनुसार किया जाएगा।
- केवाईसी की कार्रवाई पूरी की जाएगी।
- उक्त संयोजन पर किए जा रहे घरेलू उपयोग के उपकरणों में मात्र एक एलईडी बल्ब व पंखा अनुमन्य होगा, जिसका विवरण उपभोक्ता द्वारा दिया जाएगा।
- उपभोक्ता के निजी नलकूप के अलावा समस्त संयोजनों (स्वयं के परिवार के घरेलू उपयोग संबंधी संयोजन) का विवरण केवाईसी के साथ दिया जाएगा।

