- हेलमेट नहीं खरीदा तो आरटीओ में नहीं होगा वाहन का पंजीकरण
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: यदि आप दुपहिया वाहन खरीद रहे है तो इसके साथ अब हेलमेट खरीदना भी अनिवार्य कर दिया गया है। हेलमेट नहीं खरीदा गया तो दुपहिया वाहन का पंजीकरण भी आरटीओ में नहीं हो पाएगा। यह आदेश मंगलवार से आरटीओ आॅफिस में प्रभावी तरीके से लागू कर दिये गए हैं।
अब तक बिना हेलमेट भी दुपहिया वाहन की खरीद-फरोख्त हो जाती थी, लेकिन भविष्य में इसको लेकर सख्ती कर दी गई है। नियम कड़ा हो सकता हैं, लेकिन यह वाहन चालक की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए लागू किया जा रहा हैं। यह अच्छी खबर हैं, लेकिन इसमें भी कोई धांधली नहीं होनी चाहिए।
आरटीओ आॅफिस पूरी ईमानदारी के साथ हेलमेट खरीदने की रशीद को पंजीकरण दस्तावेजों के साथ रखेंगे, जिसके बाद ही बात आगे बढ़ पाएगी। पहले दिन पंजीकरण कराने आरटीओ पहुंचे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जब लोगों को बताया गया कि बाइक या स्कूटर के साथ हेलमेट खरीदना भी अनिवार्य कर दिया गया हैं।
क्योंकि लोगों को इस नियम का पता नहीं था। आरटीओ में भी इस नियम को लेकर सख्ती कर दी हैं। हेलमेट खरीदने के बाद ही दुपहिया वाहनों का पंजीकरण किया जा रहा हैं। ऐसा करने से सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं में कमी आएंगी। क्योंकि ज्यादातर सड़क हादसे बिना हेलमेट के हो रहे हैं।