Sunday, February 15, 2026
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इंटरसेप्टर युक्त सिस्टम से हाईस्पीड वाहनों के चालान

  • परिवहन विभाग ने स्पीड नियंत्रण को शुरू की कवायद
  • 50 वाहनों के चालान कर 1. 78 लाख किया जुर्माना

जनवाणी ब्यूरो |

शामली: परिवहन विभाग ने बेकाबू वाहन चालकों पर लगाम लगाने के लिए विभाग का इंटरसेप्टर युक्त वहन से मॉनिटरिंग कर निर्धारित से अधिक स्पीड पर चलने वाले वाहनों के चालान करने शुरू कर दिए है।

रविवार को पहले दिन 50 वाहनों का चालान कर 1 लाख 78 हजार रुपये का जुर्माना किया है। नगर निकाय क्षेत्र को छोड़कर जनपद की सड़कों पर वाहनों के संचालन की गति सीमा निर्धारित कर दी है। निर्धारित गति के विरूद्ध वाहन संचालन करते पाए जाने पर चालकों को विभागीय कार्रवाई और जुर्माना झेलना पड़ेगा।

वरिष्ठ सहायक संभाागीय परिवहन अधिकारी मुंशीलाल ने बताया कि परिवहन आयुक्त के द्वारा जारी 8 जून 2020 निर्देशानुसार परिवहन विभाग ने जनपद क्षेत्र में छोटे दुपहिया से लेकर बड़े वाहनों के संचालन और रूट पर स्पीड निर्धारित कर दी है।

रविवार को लखनऊ से विभाग की इंटरसेप्टर युक्त कार के माध्यम से निर्धारित गति से अधिक वाहनों को दौड़ाने वाले चालकों पर कार्रवाई करते हुए ओवरस्पीडिंग का चालान किया गया। उन्होंने बताया कि सोमवार को अभियान जारी रहेगा।

एआरटीओ ने कहा कि अनियंत्रित गति से वाहन चलाने वाले चालक अब सावधान हो जाए। अत्याधिक गति से सड़कों पर वाहन दौड़ाने से हादसों में वृद्धि होती है।

एआरटीओ ने बताया कि मेरठ-करनाल एनएच, पानीपत-खटीमा एनएच, दिल्ली-यमुनौत्री मार्ग, कैराना-खतौली मार्ग, बिडौली-चौसाना मार्ग, हींड-धनैना, जंधेडी-गढ़ीपुख्ता, ऊन-चौसाना मोनेट शुगर मिल मार्ग, चौसाना-बसी चुंधियारी मार्ग, कैराना-पठेड बरनावी मार्ग, ऊन-चौसाना मार्ग, मेरठ करनाल मार्ग से मंसूरा-डोकपुरा मार्ग, मस्तगढ़ नहर पुल से कैलशिकारपुर, जलालाबाद-दखोडी जमालपुर मार्ग समेत जनपद के विभिन्न मार्गों पर दुपहिया, थ्री व्हीलर की स्पीड 40 किमी प्रति घंटा, चालक समेत 7 सीटर से 12 सीटर वाहन तक की स्पीड 60 किमी प्रति घंटा तथा समस्त मालयान की गति 50 किमी प्रति घंटा निर्धारित की है। एआरटीओ ने बताया कि जनपद के विभिन्न मार्गों पर परिवहन विभाग स्पीड की जांच करेंगी। निर्धारित गति से अधिक चलने वाले चालकों के चालान कर जुर्माना वसूला जाएगा।

इन वाहनों पर लागू नहीं होगा प्रतिबंध

एआरटीओ मुंशीलाल ने बताया कि केंद्रीय मोटरयान नियमावली के अंतर्गत अग्निशमन वाहन, एम्बुलेंस, पुलिस वाहन, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में लगे सैन्य बल तथा अर्द्धसैन्य बल के लिए प्रयुक्त होने वाले, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन में प्रयुक्त होने वाले वाहन प्रतिबंध मुक्त रहेंगे।

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