- बीते एक पक्ष में 1053 अवैध ऑटो, टैक्सी, बस स्टैण्ड तथा सड़कों पर अतिक्रमण के लिए चिन्ह्ति 28806 स्थल व 2305 अवैध पार्किंग स्थल हटाये गये
जनवाणी ब्यूरो |
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश भर में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिये इस कार्य से जुड़े विभिन्न विभागों की संवेदनशीलता और अधिक बढ़ायी गयी है ताकि सड़क दुर्घटनाओ से होने वाली जन हानि को न्यूनतम किया जा सके। प्रदेश के सभी जनपदों एवं मंडलों में सड़क सुरक्षा के हर संभव उपाय किये जाने के साथ-साथ वाहनों में ओवर लोडिंग व डग्गामारी को रोकने, रोड इंजीनियरिंग के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने तथा यातायात व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ व चुस्त-दुरूस्त किये जाने की दिशा में गंभीरता से प्रयास चल रहे है।
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री की अपेक्षा के अनुरूप प्रदेश भर में इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के लिए विगत 19 मई को जारी शासनादेश के क्रम में दिन-प्रतिदिन हुई प्रगति की नियमित समीक्षा गृह विभाग द्वारा की जा रही है। इस अभियान में गृह विभाग व प्रत्येक जिले के वरिष्ठ पुलिस एवं प्रशासकीय अधिकारियों के अलावा, प्रदेश के अन्य विभागों यथा- पुलिस यातायात, परिवहन, सूचना, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, लोक निर्माण, नगर विकास, चिकित्सा शिक्षा व नगर विकास विभाग को भी सड़क सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने की जिम्मेदारी सौपी गयी है।
अपर मुख्य सचिव, गृह ने अभियान के दौरान एक पक्ष से अधिक समय में अब तक हुई प्रगति की जानकारी देते हुए बताया है कि इस अवधि में प्रदेश में चिन्हित 1053 अवैध ऑटो, टैक्सी, बस स्टैण्ड को हटा दिया गया है तथा यह कार्यवाही अभी भी जारी है। अवैध ऑटो, टैक्सी, बस स्टैण्ड संचालकों के विरुद्ध 87 पर गुण्डा अधिनियम, 2 पर गैंगस्टर अधिनियम में कार्यवाही की जा चुकी है तथा 1261 से अधिक वाहनों को भी जब्त किया जा चुका है।
अवैध अतिक्रमण-पार्किंग के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत सड़कों पर अतिक्रमण के चिन्ह्ति 28806 स्थलों को हटाया जा चुका है। इसी प्रकार 2305 अवैध पार्किंग स्थल हटा दिये गये हैं। इस कार्य में शामिल 44 व्यक्तियों पर गुण्डा अधिनियम तथा 3 व्यक्तियों पर गैंगस्टर अधिनियम के तहत भी कार्यवाही की गयी है तथा 997 वाहनों को भी जब्त किया जा चुका है।
वहीं अवैध ट्रांसपोर्ट एवं परिवहन से सम्बन्धित 29 माफियाओं को चिन्हित किया गया है, 11 के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इन चिन्हित माफियाओं पर गैंगस्टर एक्ट तथा गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत भी कार्यवाही की गयी है। इसके अलावा अन्य कार्यवाही की संख्या 62 रही। निर्धारित गति सीमा से अधिक गति से दो पहिया वाहन चलाने पर 7144 चालान कर 32,36,000 रुपये शमन शुल्क वसूला गया।



