- नए नियमों के तहत अब बिना पासबुक नहीं होंगे कई कार्य
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: पोस्ट आफिस अपने ग्राहकों के लिए समय-समय पर कई स्कीम लाता रहता है। इनमें निवेश करके लोग अच्छी बचत कर पाते हैं, लेकिन इसके तहत कई नियम भी होते हैं। इसी क्रम में पोस्ट आफिस ने अपने एक नियम में बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत अब आपको पोस्ट आफिस के कई कामों में पासबुक की जरूरत होगी।
दरअसल, अब कुछ कार्य के लिए पासबुक को अनिवार्य कर दिया गया है। अब अगर आपको आरडी, एमआईएस, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, किसान विकास पत्र या नेशनल सेविंग स्कीम जैसी योजनाओं के अकाउंट को बंद करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए पासबुक जमा कराना अनिवार्य कर दिया गया है।
ऐसे में यदि आप निवेश की मैच्योरिटी पूरी होने पर पैसा निकालकर अकाउंट क्लोज कराना चाहते हैं, तो आपके सबसे पहले पासबुक जमा करना होगा उसके बाद ही आपका काम हो पाएगा। हाल ही में नए नियम को लेकर पोस्ट आफिस ने एक सर्कुलर जारी कर जानकारी दी है।
पोस्ट आफिस ने दी जानकारी
दरअसल, नए नियम को लेकर पोस्ट आफिस ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि टाइम डिपॉजिट अकाउंट को बंद कराने या फिर समय से पहले खाता बंद कराते समय ग्राहक को पहले अपना पासबुक जमा करना होगा। ये नियम टीडी, आरडी, एससीएसएस, एमआईएस, केवीपी और एनएससी के लिए लागू किया गया है।
सभी पोस्ट आफिस और ब्रांच आफिस में खाता बंद कराते समय पासबुक जमा करना अनिवार्य है। पासबुक में अंतिम ट्रांजेक्शन का जिक्र करने के बाद उसमें क्लोजर एंट्री की जाएगी और पोस्ट आफिस का कर्मचारी डेट स्टांप लगाएगा। साथ ही यदि आपका अकाउंट बंद हो गया, तो पोस्ट आफिस से खाताधारक को पावती के रूप में रिपोर्ट दी जाएगी।
ये पावती इस बात की गारंटी होगी कि आपका अकाउंट हमेशा के लिए क्लोज हो गया है। इसी पावती पत्र को खाताधारक एनओसी के रूप में रख सकते हैं। अगर बाद में अकाउंट होल्डर अकाउंट स्टेटमेंट मांगता है, तो उसे पासबुक की तरह कागज जारी किया जाएगा। वहीं, इसके लिए ग्राहक को कोई चार्ज भी नहीं देना होगा।

