Monday, February 9, 2026
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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कुलदीप सेंगर की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट को तीन महीने में सुनवाई का निर्देश

जनवाणी ब्यूरो |

नई दिल्ली: उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि वह इस मामले से संबंधित अपीलों की सुनवाई शीघ्रता से करे। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने निष्कासित भाजपा नेता कुलदीप सिंह सेंगर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। सेंगर को इस मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई थी, और उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में सजा निलंबित करने की मांग की थी, जिसे हाईकोर्ट ने अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद, सेंगर ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस एन.वी. अंजरिया शामिल थे, ने कहा कि यह मामला ऐसा है, जिसमें हाईकोर्ट को प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई करनी चाहिए। कोर्ट ने साफ तौर पर निर्देश दिया कि दिल्ली हाईकोर्ट तीन महीने के भीतर इस अपील का निपटारा करे।

पीड़ित पक्ष ने अपनी दलील में बताया कि उन्होंने भी ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अलग से अपील दाखिल की है, जिसमें सजा की अवधि समेत कई बिंदुओं को चुनौती दी गई है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि हाईकोर्ट के आदेश में उस अपील का कोई जिक्र नहीं था, इसलिए वह उस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ध्यान में रखा कि आरोपी सेंगर पहले ही कुछ समय जेल में काट चुका है। इन सभी पहलुओं को देखते हुए कोर्ट ने हाईकोर्ट से मामले की जल्द सुनवाई करने का निर्देश दिया।

सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ डेव़ और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी-अपनी पक्षों की ओर से बहस की। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता की ओर से दायर आपराधिक अपील को भी हाईकोर्ट में प्राथमिकता से सुनवाई के लिए रखने का आदेश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि जरूरत पड़े, तो हाईकोर्ट बेंच का पुनर्गठन कर सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नोट किया कि सेंगर पहले से ही उन्नाव पीड़िता के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, और इसके अतिरिक्त मामलों की गंभीरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पीड़िता ने क्रॉस-अपील दायर की है, जिसमें सेंगर की सजा बढ़ाकर हत्या (धारा 302) के तहत करने की मांग की गई है। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि अपील का लंबा समय बीत जाने के बावजूद, यह मामला शैक्षणिक मुद्दा नहीं बन सकता; परिवारों के लिए न्याय की आवश्यकता बनी रहती है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने मीडिया में चल रही चर्चाओं और प्रचार पर भी चेतावनी दी, और कहा कि वकीलों को कोर्ट के बाहर इस तरह के नाटक नहीं करने चाहिए।

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