Saturday, July 27, 2024
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ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने किया नए कानून का विरोध

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  • करीब 500 चालकों ने ट्रक संचालन से इनकार करते हुए ट्रांसपोर्टरों को सौंपी चाबी

जनवाणी संवाददाता |

मेरठ: बीते शनिवार को भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत मार्ग दुर्घटना में वाहन चालकों के लिए लागू होने वाले नए कानून के तहत 10 वर्ष की कैद के प्रावधान को लेकर करीब 500 चालकों ने ट्रांसपोर्ट नगर से ट्रकों का संचालन ठप कर दिया। उन्होंने चाबियां ट्रांसपोर्टरों को सौंपते हुए धरना प्रदर्शन किया। जिनके समर्थन में ट्रांसपोर्टर भी उतर आए। और देर शाम अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। साथ ही मंगलवार को एक ज्ञापन और ट्रकों की चाबी डीएम को सौंपने की घोषणा की।

एसो. अध्यक्ष गौरव शर्मा और महामंत्री दीपक गांधी ने कहा कि यह कानून सड़क परिवहन उद्योग को खतरे में डाल रहा है। संगठन प्रस्तावित कानून के अंतर्गत कठोर प्रावधानों के संबंध में कड़ा विरोध और चिंता व्यक्त करता है। संगठन की बैठक के हवाले से कहा गया कि कानून हितधारकों विशेष कर परिवहन क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ किसी परामर्श के बिना पेश किया गया है। ट्रक चालक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था व पहिये में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 10 साल की जेल की सजा सहित कड़े प्रावधान व्यक्तियों को ड्राइवर के पेशे से हटने की संभावना रखते हैं।

इससे मौजूदा समय में ड्राइवरों की कमी हो सकती है। जिससे देश की अर्थव्यवस्था में समस्या उत्पन्न हो सकती है। परिवहन उद्योग आर्थिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण कड़ी है ट्रक चालक समुदाय के बीच क्रांति की तीव्र लहर पैदा हो रही है और वह अपने रोजगार से विमुख हो रहे हैं। कहा गया कि वे लाखों ट्रक चालकों की आजीविका का भी समर्थन करते हैं।

संगठन की ओर से शाम को सक्षम अधिकारी के पहुंचने पर ज्ञापन दिया गया। इस अवसर पर खेता सिंह, पंकज अनेजा, रोहित कपूर, योगेश लाला, अतुल शर्मा, अनीश चौधरी, सुरेंद्र शर्मा, अंकुर प्रजापति, पिंकू शर्मा, सुमित प्रधान, नीरज मुल्तानी, नरेश चंद शर्मा, गजेंद्र ठाकुर, वरुण कुमार, दिव्य बुद्धिराजा, सचिन शर्मा, योगेश शर्मा आदि ने विचार रखे।

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