जनवाणी ब्यूरो |
नई दिल्ली: बीते सोमवार को शासन से सहमति के बाद उत्तराखंड निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। बताया जा रहा है कि, राज्य के 100 नगर निकायों में 23 जनवरी को चुनाव होंगे। इसके अलावा प्रदेश के नगर निकायों में आचार संहिता लागू हो गई है।
क्या बोले राज्य निर्वाचन सुशील कुमार?
सोमवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने आयोग कार्यालय में प्रेस वार्ता कर अधिसूचना जारी की। उन्होंने बताया कि राज्य में 107 नगर निकाय हैं, जिनमें से तीन निकायों (बदरीनाथ, गंगोत्री, केदारनाथ) में प्रशासनिक व्यवस्था लागू है। दो नगर निकाय पाटी (चंपावत) और गढ़ीनेगी (ऊधमसिंह नगर) नए बने हैं, जिनका परिसीमन उपलब्ध नहीं है, जिस कारण चुनाव नहीं होगा।
दो नगर निकायों किच्छा (ऊधमसिंह नगर) और नरेंद्रनगर (टिहरी) का परिसीमन भी आयोग को उपलब्ध नहीं हुआ है। लिहाजा, सात नगर निकायों में चुनाव नहीं होंगे। 100 निकायों (11 नगर निगम, 43 नगर पालिका, 46 नगर पंचायतों) में यह चुनाव कराया जा रहा है।
चुनाव कार्यक्रम
नामांकन की तिथि : 27 से 30 दिसंबर 2024
नामांकन जांच : 31 दिसंबर 2024 से 01 जनवरी 2025
नाम वापसी : 02 जनवरी (सुबह 10 से शाम 4 बजे)
चुनाव चिह्न आवंटन : 03 जनवरी (सुबह 10 से दोपहर 3 बजे)
मतदान : 23 जनवरी 2025 (सुबह 8 से शाम 5 बजे तक)
मतगणना : 25 जनवरी (सुबह 8 बजे से)
30 लाख से अधिक मतदाता
कुल मतदाता : 30,63,143
पुरुष मतदाता : 15,79,789
महिला मतदाता : 14,82,809
अन्य मतदाता : 545
इन नगर निगमों में चुनाव
देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, कोटद्वार, श्रीनगर, रुद्रपुर, काशीपुर, हल्द्वानी, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा।