Monday, July 1, 2024
- Advertisement -
HomeDelhi NCRआम आदमी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, कार्यालय खाली करने की...

आम आदमी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, कार्यालय खाली करने की सीमा बढ़ी

- Advertisement -

जनवाणी ब्यूरो |

नई दिल्ली: आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को राहत दी है। बताया जा रहा है कि, सुप्रीम कोर्ट ने राउज एवेन्य स्थित पार्टी कार्यालय को खाली कराने की समय सीमा बढ़ा दी है। न्यायालय ने अब पार्टी को 10 अगस्त तक कार्यालय खाली करने का आदेश दिया है। बता दें कि, इससे पहले 4 मार्च को सर्वोच्च अदालत ने आम आदमी पार्टी को 15 जून तक कार्यालय खाली करने का निर्देश दिया था। समयसीमा खत्म होने से पहले ही आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर डेडलाइन बढ़ाने की मांग की थी।

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?

अब आप की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की अवकाशकालीन पीठ ने आम आदमी पार्टी की तरफ से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों पर गौर करने के बाद समयसीमा 10 अगस्त तक बढ़ा दी। पीठ ने साफ कर दिया कि यह अंतिम मौका है और आम आदमी पार्टी को 10 अगस्त या उससे पहले 206, राउज एवेन्यू स्थित इमारत से अपना कब्जा छोड़ना होगा।

बता दें कि राउज एवेन्यू में जिस जगह आम आदमी पार्टी का कार्यालय है, वह जगह दिल्ली हाईकोर्ट परिसर को आवंटित है और यहां जिला अदालतों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाना प्रस्तावित है। सुप्रीम कोर्ट ने आप को लैंड एंड डेवलेपमेंट ऑफिस में संपर्क करके उनके कार्यालय के लिए जमीन आवंटित करने की मांग करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने जमीन विकास विभाग को चार हफ्तों के भीतर आम आदमी पार्टी की अपील पर जवाब देने का निर्देश दिया था।

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
- Advertisement -

Recent Comments