Sunday, February 15, 2026
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263 करोड़ के टैक्स चोरी के आरोपी को चार साल की कैद, पांच लाख जुर्माना

  • पन्द्रह दिन बाद आरोपी की सजा हो जाएगी पूरी

जनवाणी संवाददाता |

मेरठ: करीब चार साल पूर्व नोएडा में पान मसाला कंपनी के डायरेक्टर मनोज अरोड़ा को 263 करोड़ की टैक्स चोरी के आरोप में अदालत ने चार साल की कैद और पांच लाख रुपये के जुर्माने की सजा दी है।

करीब चार वर्ष पूर्व नोएडा में पान मसाला कंपनी के डायरेक्टर मनोज अरोड़ा को 263 करोड़ की टैक्स चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जांच में दौरान पता चला था कि फैक्ट्री अवैध रूप से चल रही है। इस मामले में उसको गिरफ्तार करके मेरठ जेल लाया गया था।

अपने मोटापे के कारण जेल में चर्चाओं में रहने और अवैध मदद के कारण यह काफी सुर्खियों में चल रहा था। दस अगस्त 2019 को तबीयत खराब होने की बात कहकर वह एम्स में भर्ती हुआ था, जहां से वह फरार हो गया था। इस मामले में तीन पुलिसकर्मी निलंबित हो गए थे।

14 अगस्त को उसे दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया था। फरारी के बाद उसे सामान्य बंदियों से अलग कर दिया गया था। उसकी कैमरे से निगरानी की जा रही थी। जेल में टैक्स चोरी के आरोपी को 263 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी के आरोपी सिपाहियों के लालच की वजह से फरार होने की बात सामने आई थी।

आरोप है कि सिपाहियों ने मनोज अरोड़ा से पांच लाख रुपये की मांग की थी, जिसे लाने के बहाने वह गया और फिर लौटा ही नहीं। हर बार तारीख पर जाने के दौरान भी उससे 50-60 हजार रुपये लिए जाते थे। मनोज अरोड़ा की पत्नी सपना अरोड़ा ने यह आरोप लगाए थे।

सपना ने बताया था दोपहर करीब ढाई बजे वह पति से एक रेस्टोरेंट के बाहर मिली थी। मनोज ने उसे फोन करके बुलाया था। इस दौरान पुलिसवाले अंदर खाना खा रहे थे। पति ने कहा कि उसे पांच लाख रुपये चाहिए। इनको देने हैं, नहीं दिए तो उसका एनकाउंटर कर देंगे।

पत्नी ने रुपये होने से मना कर दिया था और चली आई थी। शाम को पुलिसवालों ने उसे फोन कर बताया कि मनोज अरोड़ा फरार हो गया है। आरोपी मनोज अरोड़ा के वकील प्रमोद त्यागी ने बताया कि स्पेशल सीजेएम ने आरोपी मनोज अरोड़ा को चार साल की सजा सुनाई है। उसकी यह सजा पन्द्रह मार्च को पूरी हो रही है। एडवोकेट प्रमोद ने बताया कि वो निचली अदालत के फैसले को सेशन में चुनौती देंगे।

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