जनवाणी संवाददाता |
नूरपुर: नगर स्थित मोहल्ला गोविंदनगर में रामलीला गेट के सामने जिला परिषद की एक भूमि पर पिछले करीब 29 साल से विवाद चल रहा था। मोहल्ला वासी जाहिद की ओर से उक्त भूमि पर मालिकाना हक पाने की मंशा से एक वाद वर्ष 1993 में कोर्ट में दायर किया था। बताया जाता है कि वाद की सुनवाई अपर सिविल कोर्ट में चल रही थी। 16 सितंबर 2022 को अपर जिला जज मनी वर्मा ने सुनवाई करते हुए वाद को खारिज कर दिया। वाद खारिज होने का आदेश मिलने पर अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत के निर्देश पर गुरुवार मुख्य अभियंता कपिल देव, सहायक अभियंता नवीन कुमार, अवर अभियंता राजेश कुमार, कार्यालय अधीक्षक नाहर सिंह ने पुलिस फोर्स जेसीबी के साथ पहुंचकर विवादित भूमि पर बने अवैध भवन को ध्वस्त कराकर मलबे को कब्जे में ले लिया।

