- मॉल, होटल तथा रेस्टोरेंट के लिए दिशा निर्देश जारी
वरिष्ठ संवाददाता |
सहारनपुर: जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने बताया है कि बाजारों की साप्ताहिक बंदी रविवार के स्थान पर अब पूर्व निर्धारित स्थानीय व्यवस्था के अनुरूप रहेगी।
कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य स्थानों पर सभी होटल एवं रेस्टोरेन्ट के संचालन शासन के उल्लिखित दिशा-निर्देशों के मुताबिक होंगे। तहसील-दिवस तथा थाना दिवस को भी कोविड-19 के दृष्टिगत बचाव के संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निदेर्शों के अनुसार आयोजित किया जाएगा।
अलिखेश सिंह ने इस आश्य के आदेश जारी करते हुए कहा है कि कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों/जोन में मॉल, होटल, रेस्टोरेन्ट खोले जा सकते हैं। सभी मॉल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट द्वारा समस्त स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगातार चालू हालत में रखने होंगे।
प्रवेश-द्वार पर हाथों को कीटाणु-रहित करने के लिए अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाये एवं इन्फ्रारेड थमार्मीटर की भी व्यवस्था यथासम्भव की जाए। उन्होंने कहा कि जिन व्यक्तियों में कोई लक्षण प्रदर्शित नहीं होगा, केवल उन्हें ही परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि फेस-कवर/मास्क पहनने वाले कर्मियों/ग्राहकों/आगन्तुकों को ही प्रवेश करने की अनुमति होगी एवं मॉल, होटल एवं रेस्टोरेंट के अन्दर रहने के दौरान पूरे समय फेस-कवर/मास्क पहने रहना आवश्यक होगा।
आने वाले ग्राहकों को समूहों में बांटते हुए मॉल, होटल एवं रेस्टोरेंट में प्रवेश करने की व्यवस्था की जाए जिससे कि एक ही स्थान/प्रवेश द्वार पर अनावश्यक भीड़ भाड़ न हो और संक्रमण का प्रसार न होने पाये। मॉल, होटल एवं रेस्टोरेंट प्रबन्धन द्वारा सोशल डिस्टेन्सिंग के मानकों को सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त स्टाफ तैनात किया जाये।

