जनवाणी ब्यूरो |
नई दिल्ली: आज सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्पाद शुल्क नीति मामले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी।
इस दौरान सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक अधिवक्ता डीपी सिंह कहते हैं, ”इस गिरफ्तारी में कुछ भी अवैध नहीं है। हमने उनकी गिरफ्तारी के लिए कोई समय बर्बाद नहीं किया है क्योंकि धारा 17ए के तहत अनुमति अप्रैल में प्राप्त हुई थी। हमारे पास अपनी जांच पूरी करने के लिए साठ दिन थे और एक आरोप पत्र दायर करें। हमने इसे एक महीने या उससे भी कम समय में किया।
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आगे उन्होंने कहा कि हमारा पूरा मामला तैयार था, तभी हमने उसे गिरफ्तार किया। मुझे बीमा गिरफ्तारी शब्द पर आपत्ति थी, यह अदालत पर दबाव डालने के लिए अधिक था और बड़े पैमाने पर आम जनता के लिए खेलने के लिए। उच्च न्यायालय द्वारा उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के बाद हमने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। उच्च न्यायालय द्वारा दूसरी बार इस सब का भंडाफोड़ किया गया है।