- शामली-अंबाला एक्सप्रेस के लिए हो रहा भूमि का अधिग्रहण
जनवाणी संवाददाता |
शामली: थानाभवन क्षेत्र के गांव पट्टी नौगांवा वर्ष 2013 में वैष्णव विहार कालोनी के प्लाट धारकों ने अपर जिलाधिकारी को ज्ञापन पत्र सौंपकर बताया कि शामली-अंबाला एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहित हो रही है। अधिग्रहित भूमि का मुआवजा आबादी, व्यवसायिक दर पर दिलाने की मांग की। उन्होंने धारा 31 भूमि अर्जन अधिनियम का लाभ प्रदान करते हुए 5-5 लाख रुपये तथा मकान निर्माण करने के लिए आवासीय प्लाट दिलाने की मांग की।
अपर जिलाधिकारी को सौंपे ज्ञापन में बताया गया कि खसरा नम्बर 1046, 1047, 10498, 1049, 1387 मौजा पट्टी नौगांवा भूमि दिल्ली-सहारनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से सटी हुई है। यह भूमि शुगर मिल थानाभवन से 200 मीटर त्रिज्या क अंदर स्थित है। उक्त खसरा नम्बर वआसपास के खसरा नम्बर में स्कूल, दुकानें, मोटर साइकिल एजेंसी, कम्पनिया, मकान काफी स्थित है। उपरोक्त खसरों में वर्ष 2013 में वैष्णव विहार कालोनी काटी गई थी, तक से उक्त खसरा नम्बकर के बैनामा प्लाटिंग हो रही है।
जिस पर प्लाटों के क्रय विक्रय के दैरान आबादी/व्यवसायिक दरों पर ही स्टाम्प शुल्क भी वसूला जा रहा है। 2013 में विकसित होने के कारण उक्त खसरा नम्बर की जमीन पर स्थित प्लाट का बाजारी भाव 38000 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। जिसमें कुछ मकान, दुकाने व कम्पनियां बनी हुई है। कुछ प्लाटों की चार दीवारी हुई है। उन्होंने उक्त खसरा नम्बरों की अधिग्रहित भूमि का मुआवजा आबादी, व्यवसायिक दर पर दिलाने की मांग की।
उन्होंने धारा 31 भूमि अर्जन अधिनियम का लाभ प्रदान करते हुए 5-5 लाख रुपये तथा मकान निर्माण करने के लिए आवासीय प्लाट दिलाने की मांग की। साथ ही , बताया कि प्लाटों के बैनामें का दाखिल खारिज नहीं हो सका है तथा प्लाटों के बैनामे का इंद्राज खतौनी पर नहीं है। इसलिए उक्त बैनामें के सम्बध में रिपार्ट मंगाकर उक्त खसरा नम्बर में अधिग्रहित भूमि का मुआवाजा बैनामे के आधार प्लाट के स्वामियों को दिलाए जाने की मांग की।
ज्ञापन देने वालों में योगेंद्र सिंह, सोमबीर, भोपाल, सर्मिष्ठा, सोनिया, कुलदीप, राजेंद्र, सोमपाल, राहुल तायल, दिशा, मामचंद, अरविंद कुमार, सुधीर कुमार, रितु, सुरेंद्र, रवि गर्ग, दीपा तायल, कंवरपाल, सुील, विवेक कुमार, कृष्णपाल, उषा, रामवीर, अनिल, सुमलेश आदि शामिल रहे।