- प्रत्येक शनिवार और रविवार को सफाई का विशेषअभियान चलेगा: अखिलेश सिंह
जनवाणी ब्यूरो |
सहारनपुर: जिला मजिस्ट्रेट अखिलेश सिंह ने कहा कि जनपद में कोविड-19 के संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए 19 अपै्रल की प्रात: 7:00 बजे तक कोरोना कर्फ्यू सम्पूर्ण जनपद में प्रभावी रहेगा। कर्फ्यू शनिवार रात 8 बजे से ही प्रभावी हो जाएगा।
उन्होंने कहा कि नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायत क्षेत्रों में कोरोना के बचाव के लिए सफाई, सेनेटाइजेशन एवं फॉगिंग का कार्य युद्धस्तर पर किया जायए। उन्होंने कहा कि शनिवार और रविवार को सफाई का विशेष अभियान चलाया जाए।
डीएम ने सभी कार्यालया अध्यक्षों को निर्देश दिए कि वह अपने-अपने कार्यालय भी सेनेटाइज करा लें। उन्होंने कहा कि जनपद में करोनो संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या के चलते 373 स्थानों को कंटनेमेंट जोन घोषित किया गया है।
अखिलेश सिंह ने इस आशय के आदेश जारी किये। उन्होंने कहा है कि नगर निगम द्वारा जनपद की प्रत्येक नगर पालिका, नगर पंचायत, प्रत्येक ग्राम क्षेत्र के हर कोने में मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित की जायेगी। इसका अनुपालन न करने पर पहली बार एक हजार रुपए तथा दूसरी बार 10,000 रुपए तक जुमार्ना वसूला जायेगा।
उन्होंने कहा कि मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित करना संबंधित थानों के थानाध्यक्ष का सीधा उत्तरदायित्व होगा। समस्त अपर जिला मजिस्ट्रेट, समस्त अपर पुलिस अधीक्षक, नगर मजिस्ट्रेट, समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस उपाधीक्षक, समस्त थानाध्यक्ष स्वयं प्रतिदिन मुख्य मार्गों, चौराहों एवं बाजारों आदि का स्थलीय निरीक्षण कर मॉस्क की अनिवार्यता सुनिश्चित करेंगे।
राजस्व व स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों के अनुसार क्वारन्टाइन सेंटर की जनपद स्तर पर स्थापना कराते हुए, वांछित सूचना अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) तत्काल शासन को प्रेषित करायेंगे। ग्राम स्तर पर क्वारन्टाईन सेन्टरों को क्रियाशील करने के पूर्व निर्गत निदेर्शों की अनुपालन आख्या जिला पंचायत राज अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से तत्काल पत्रावली पर प्रस्तुत करेंगे।
उन्होंने कहा कि मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रतिदिन मुख्य विकास अधिकारी, नगर आयुक्त तथा अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) से समन्वय कर फॉगिंग का कार्य अधिक से अधिक करायेंगे तथा प्रतिदिन किये गये कार्यों के विवरण इन्टीग्रेटेड कोविड एण्ड कमाण्ड सेन्टर को उपलब्ध करायेंगे।