Thursday, August 14, 2025
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दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया आदेश, कार में अकेले भी मास्क लगाना जरूरी

  • दिल्ली हाईकोर्ट के आदेशानुसार अकेले कार चला रहे शख्स को भी पहनना होगा मास्क
  • अदालत ने इसे कोविड-19 से बचाव के लिए सुरक्षा कवच बताया है
  • कार को भी माना जाएगा पब्लिक प्लेस

जनवाणी ब्यूरो |

नई दिल्ली: दिल्ली समेत पूरे देश में कोरोना के बढ़ते मामलोंं को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को अपने एक आदेश में अकेले कार चला रहे शख्स के लिए भी मास्क जरूरी बताया है। अदालत का कहना है कि अगर कोई अकेला भी कार चला रहा है तो उसे मास्क लगाना अनिवार्य है। मास्क कोविड से बचने में सुरक्षा कवच का काम करता है।

जस्टिस प्रतिभा एम सिंह की एकल पीठ ने यह फैसला उस रिट याचिका को खारिज करते हुए सुनाया जिसमें दिल्ली सरकार के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें अकेले कार चालक द्वारा मास्क न पहनने पर फाइन लगाने की बात थी। अदालत ने कहा कि यह सुरक्षा कवच की तरह है जो इसे पहनने वाले और उसके आसपास के लोगों की भी सुरक्षा करता है।

अदालत ने कहा कि वैज्ञानिक और विदेशी सरकारें भी मास्क पहनने की सलाह देते हैं। इस महामारी की बहुत सी चुनौतियां हैं और मास्क पहनना जरूरी है चाहे व्यक्ति को वैक्सीन लगी हो या नहीं। अदालत ने कहा कि कार को भी पब्लिक प्लेस माना जाएगाइसलिए उसमें भी मास्क पहनना जरूरी है।

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