जनवाणी ब्यूरो |
नई दिल्ली: आज शनिवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल के दौरान अदालत के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका पर सुनीता केजरीवाल यानि सीएम की पत्नी को कई अविभाज्य, फेसबुक, यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों सहित सभी पक्षों को नोटिस जारी किया। 28 मार्च को पुलिस हिरासत के दौरान राउज़ एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया।
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उच्च न्यायालय ने मामले में सुनीता केजरीवाल और पांच अन्य व्यक्तिगत उत्तरदाताओं को पोस्ट हटाने का भी निर्देश दिया और सोशल मीडिया कंपनियों को उस दिन रिकॉर्ड किए गए वीडियो के संबंध में किसी भी अन्य पोस्ट या रीपोस्ट को हटाने का भी निर्देश दिया। वहीं, कोर्ट ने अब इस मामले को 9 जुलाई को सूचीबद्ध किया है।