- चुनाव आयोग के निर्देश पर संपन्न कराई बैठक
- मतगणना शांतिपूर्ण व निष्पक्षता के साथ सम्पन्न कराई जायेगीः जिला निर्वाचन अधिकारी
- मतगणना स्थल पर भीड इकट्ठा व कानून व्यवस्था को खराब करने वाले लोगो पर भी रहेगी पुलिस की नजर
- मतगणना केन्द्र की होगी विडियोग्राफी, सीसीटीवी कैमरे की नजर में होगी पूरी वीडियोग्राफी
जनवाणी संवाददाता |
मुजफ्फरनगर: जिलाधकारी व पर्यवेक्षक द्वारा मतगणना को लेकर प्रत्याशियों व प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई। बैठक में मतगणना को शांतिपूर्वक व निष्पक्षता के साथ समपन्न कराया जाने का आह्वान किया गया।
प्रेक्षक महोदय व जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधकारी चन्द्र भूषण ने आज जिला पंचायत सभागार में प्रत्यशियों एवं उनके प्रतिनिधियों के साथ 10 मार्च को होने वाली मतगणना के सम्बन्ध में आवश्यक बैठक की। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतगणना को शांतिपूर्ण व निष्पक्षता के साथ समपन्न कराया जायेगा।
बैठक को संबोधित करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि प्रात 8 बजे पोस्टल बैलेट से मतगणना प्रारम्भ की जायेगी। उसके उपरान्त 8ः30 बजे ईवीएम के मतों की गणना प्रारम्भ हो जायेगी। प्रत्येक विधान सभावार 14 टेबल लगाई जायेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतगणना अभिकर्ता नियुक्त करते समय विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होने कहा कि मतगणना अभिकर्ता की आयु 18 वर्ष से कम न हो।
आयोग के निर्देशानुसार कोई मंत्रीध्वर्तमान सांसद विधायक (एमएलए/एमएलसी) महापौर तथा सुरक्षा प्राप्त महानुभाव आदि मतगणना अभिकर्ता नहीं बनाये जा सकते हैं। पास धारकों के अलावा अन्य कोई व्यक्ति मतगणना परिसर में प्रवेश नहीं करेगा। किसी भी पास धारक सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति के साथ सुरक्षा कर्मी को मतगणना परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मतगणना पण्डाल में एआरओ टेबिल पर एक समय में केवल प्रत्याशी अथवा उसका निर्वाचन अभिकर्ता ही उपस्थित रह सकता है।
किसी भी मतगणना अभिकर्ता को एक बार मतगणना परिसर में प्रवेश के पश्चात बाहर जाने पर दोबारा मतगणना परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रत्याशी, मतगणना कार्य में लगे अधिकारी कर्मचारी मतगणना परिसर मंे प्रवेश का मार्ग गेट न0-1 से होगा तथा मतगणना अभिकर्ता के मतगणना परिसर में प्रवेश का मार्ग गेट न0-4 बाबूराम गुप्ता गेट से प्रवेश होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतगणना अभिकर्ता को जारी पास अहस्तांतरणीय होगा और मतगणना अभिकर्ता को एक काउंटिंग हाल से दूसरे हाल में जाने की अनुमति नहीं होगी। मतगणना अभिकर्ता को आवंटित टेबिल की अतिरिक्त अन्य टेबिल पर जाने की अनुमति नहीं होगी। मतगणना परिसर में मोबाईल फोन, केलकुलेटर, इलैक्ट्रॉनिक उपकरण, आई पैड, लेपटाप,कैमरा तथा बीड़ी, सिगरेट माचिस एवं लाईटर आदि उपकरण लाना पूर्णतयाः वर्जित है।
विपरीत स्थिति में सम्बंधित व्यक्तियों का मोबाईल फोन, कैमरा अथवा अन्य सामान जब्त कर लिया जाएगा। कोई भी सुरक्षा प्राप्त प्रत्याशी निर्वाचन अभिकर्ता मतगणा अभिकर्ता सुरक्षा कर्मी सहित मतगणना परिसर में किसी भी दशा में प्रवेश नहीं कर सकेगे। उन्हें अपने सुरक्षा कर्मी मतगणना परिसर के बाहर छोड़ने होंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि किसी भी विजयी प्रत्याशी को जूलूस निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतगणना दिवस 10 मार्च को मतगणना हाल में प्रवेश करने से पूर्व निर्वाचन अभिकर्ता मतगणा अभिकर्ता द्वारा एआरओ द्वारा जारी पहचान पत्र सहायक रिटर्निंग आफिसर को प्रस्तुत करना होगा। मतगणना अभिकर्ता के पास एआरओ द्वारा जारी पहचान पत्र न हाने की स्थिति में किसी भी मतगणना अभिकर्ता निर्वाचन अभिकर्ता को किसी भी दशा में मतगणना हाल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक कुमार यादव, मुख्य विकास अधिकारी आलोक कुमार यादव अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेन्द्र बहादुर सिंह, अपर जिलाधिकारी वि0रा0 अजय कुमार तिवारी, नगर मजिस्ट्रेट अनूप कुमार श्रीवास्तव सहित सभी सम्बन्धित अधिकारी तथा प्रत्याशी, प्रतिनिधि, उपस्थित रहे।