नमस्कार, दैनिक जनवाणी डॉट कॉम वेबसाइट पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनन्दन है। किसी भी प्रकार के वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो सीमाओं के बाहर गाड़ी चलाने पर भारी जुर्माना लग सकता है। ड्राइविंग परमिट प्राप्त करने के बाद लगभग एक सप्ताह तक इंतजार पड़ता है।
तो आज इस समस्या को दूर करने के लिए एक विकल्प लेकर आये है। इसके लिए आपको कई तरह की सावधानियां बरतनी होंगी। लाइसेंस को तीन आसान चरणों में आप डाउनलोड कर सकते हैं। इनमें ट्रांसपोर्ट सर्विस, डायरेक्ट वेबसाइट और डिजीलॉकर शामिल हैं। यहां से आप सीधे ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड कर सकते हैं।
परिवहन निगम की वेबसाइट से ऐसे करें ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड
ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए आप सबसे पहले परिवहन निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
इसके बाद गूगल क्रोम ब्राउजर खोलें और https://sarthi.parivahan.gov.in टाइप करें।
फिर आप ऊपरी बाएँ कोने पर क्लिक करें। उसके बाद “ऑनलाइन सेवा” पर क्लिक करें।
इसके बाद सेक्शन की लाइसेंस-संबंधित सेवा पर क्लिक करें।
अपना राज्य चुनने के लिए नीचे स्क्रॉल करें। उसके बाद “प्रिंट ड्राइविंग लाइसेंस” पर क्लिक करें।
आवेदन संख्या और जन्मतिथि प्रदान करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें।
इन सभी विवरणों की समीक्षा करने के बाद पीडीएफ डाउनलोड करें।
डिजिलॉकर वेबसाइट से ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस करें डाउनलोड
इसके लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट https://www.digilocker.gov.in/ पर जाना होगा।
उसके बाद अपने खाते में जाने के लिए अपना मोबाइल नंबर और ईमेल पता दर्ज करें।
अब आप वहां ऊपर सर्च डॉक्यूमेंट बटन को चुनें।
ड्राइवर का लाइसेंस चुनने के बाद, सामान्य रूप से आगे बढ़ें।
अब आप राजमार्ग एवं सड़क परिवहन मंत्रालय का चयन करें।
लाइसेंस नंबर प्रदान करने के बाद दस्तावेज़ प्राप्त करें पर क्लिक करें।
फिर डाउनलोड बटन पर क्लिक करने के बाद दस्तावेज़ को पीडीएफ के रूप में सेव करें।