- 31.75 करोड़ की संपत्ति को प्रशासन कब्जे में लेगा, पत्नी के नाम खेतों को कुर्क किया
जनवाणी संवाददाता |
खरखौदा: बसपा नेता पूर्व मंत्री हाजी याकूब के मीट प्लांट पर छापेमारी के बाद पूर्व मंत्री सहित सात लोगों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी। सरकार द्वारा पूर्व मंत्री की संपत्ति को अवैध बताते हुए कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने पूर्व मंत्री व उसके परिवार की करीब 31 करोड़ की संपत्ति को कुर्क करने के आदेश दिए। गुरुवार पुलिस ने पूर्व मंत्री की पत्नी के नाम मेरठ हापुड़ मार्ग पर स्थित करोड़ों रुपये की संपत्ति कुर्क की।
पूर्व मंत्री हाजी याकूब की पत्नी संजीदा बेगम, बेटे इमरान, फिरोज सहित सात लोगों पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की गई थी। शासन द्वारा पूर्व मंत्री व उसके परिवार पर अवैध उगाही कर संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। कोर्ट के आदेश पर पूर्व मंत्री व उसके परिवार की करीब 31 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने के आदेश हाल ही में पारित किए थे।
जिसमें पांच सदस्य कमेटी बनाकर सीओ किठौर को प्रशासक नियुक्त किया गया। गुरुवार सीओ किठौर रुपाली राय की उपस्थिति में पुलिस ने पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी की पत्नी संजीदा बेगम के नाम मेरठ-हापुड़ मार्ग पर शाकरपुर स्थित खसरा नंबर 138 रकबा 0.6410 हेक्टेयर कीमत करीब 9 करोड़ की जमीन कुर्क कर ली गई । सीओ किठौर ने बताया कि हाजी याकूब कुरैशी की संपत्ति गांव छातरपुर खरखौदा में दो खेत है उनको कुर्क किया जा रहा है।
ये दोनों खेत संजीदा बेगम के नाम पर हैं उनको कुर्क किया जा रहा है। इन खेतों का अनुमानित मूल्य लगभग 9 करोड़ है। कुल 31 करोड़ से अधिक कीमत की संपत्ति कुर्क होनी है। जिसे धीरे-धीरे कुर्क किया जाएगा। याकूब की संपत्तियों का जो ब्यौरा जुटाया है उसमें 26 संपत्तियां जमीन और भवन के रूप में हैं और 32 वाहन हैं।
इसमें दो दर्जन से ज्यादा चार पहिया वाली महंगी गाड़ियां हैं। बाकी दोपहिया वाहन हैं। सात आलीशान कोठियां हैं। जो मेरठ में ही अलग-अलग जगह पर हैं। बाकी और संपत्ति है। गैंगस्टर के तहत याकूब की संपत्ति जब्त करने के लिए चिह्नित की जा रही थी। इसमें याकूब का हापुड़ रोड स्थित स्कूल, अस्पताल, मीट फैक्ट्री, प्लॉट, सराय बहलीम स्थित दो मकान समेत अन्य जगहों पर संपत्ति बताई गई है।