Friday, July 5, 2024
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इंस्टाग्राम पर दोस्ती, फिर शादी, अब सब समेट ले गई जम्मू की युवती

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  • पीड़ित को न्याय की जगह पुलिस दे रही अपहरण के मामले में जेल में बंद कराने की धमकी

जनवाणी संवाददाता |

मेरठ: जम्मू की एक युवती ने यहां के एक युवक को ऐसा प्रेमजाल में फंसाया कि वह कुछ समझ ही नहीं सका। पहले इंस्टाग्राम पर दोस्ती की और फिर खुद को कुंवारी बताकर मंदिर में शादी रचा ली। तीन दिन बाद अपने पहले पति को बुलाकर फरार हो गई। घर से नकदी और जेवरात भी ले गई। पीड़ित को न्याय मिलने की जगह अब पुलिस उसे ही धमका रही है और अपहरण के मामले में बंद करने की धमकी दे रही है।

मंगलवार को रोहटा निवासी विवेक ने एसएसपी से मुलाकात की और उन्हें बताया कि उासकी दोस्ती सोशल मीडिया के जरिये प्रियंका नाम की युवती से हुई, जो जम्मू की रहने वाली है। दोनों ने प्यार के बाद साथ रहने यानी शादी करने का मन बना लिया। प्रियंका ने विवेक को बताया कि उसके घर में कोई नहीं है। वह अकेली है। उसके घरवालों की जम्मू में एक आतंकी हमले में मौत हो चुकी है। प्रियंका की बात पर भरोसा करते हुए विवेक का परिवार शादी के लिए राजी हो गया। दोनों की मंदिर में शादी करा दी, लेकिन शादी के तीन दिन बाद ही जम्मू से कुछ लोगों के साथ उसका पहला पति आ पहुंचा और आरोप लगा दिया कि विवेक ने उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया है।

विवेक ने एसएसपी को बताया कि उसका पूर्व पति प्रियंका को साथ लेकर जम्मू चला गया। इसके चलते उनकी गांव में काफी बदनामी हुई। पीड़ित ने बताया कि उस दिन से ही जम्मू पुलिस ने उसे परेशान कर रखा है और रोजाना धमकाया जा रहा है। कह रहे हैं कि दूसरे की बीवी का अपहरण कर शादी की है। जेल भेज देंगे। विवेक ने कहा कि उसके साथ तो धोखा हुआ है। झूठ बोलकर शादी की गयी और फिर प्रियंका जाते वक्त उसके यहां से पैसा और जेवरात भी ले गई। उसके एक बच्चा भी बताया गया है।

नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को चार वर्ष की सजा

न्यायालय अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम कोर्ट संख्या दो मेरठ संगीता ने नाबालिग किशोरी से छेड़छाड़ करने के आरोपी सनी पुत्र जगदीश को दोषी पाते हुए चार साल के कारावास एवं अंकन चार हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। सरकारी वकील अवकाश जैन एवं ज्योति कपूर ने बताया कि वादी मुकदमा ने थाना पल्लवपुरम मेरठ में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी बेटी आठवीं कक्षा में पढ़ती है। स्कूल आते जाते समय आरोपी उसके साथ रास्ते में छेड़छाड़ करता था और काफी समय से परेशान कर रहा था।

जिसने उसका विरोध किया तो आरोपी ने गत 17 दिसंबर 2018 को उसके घर आकर अश्लीलता करते हुए बदतमीजी की। इसके बाद आरोपी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करा दिया। न्यायालय में आरोपी ने कहा कि उसे झूठ फंसाया जा रहा है। जिसका सरकारी वकील ने कड़ा विरोध किया और न्यायालय में कुल चार गवाह पेश किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो को देखते हुए सजा सुनाई।

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