नमस्कार,दैनिक जनवाणी डॉटकॉम वेबसाइट पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आयकर रिटर्न विभाग की ओर से खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि,यदि आपने अपना वित्तीय वर्ष 2023—2024 का आयकर रिटर्न यानि इनकम टैक्स रिर्टन नहीं भरा है तो आज ही आप इस काम को निपटा लें। दरअसल,विभाग ने बीते 31 दिसंबर 2024 को आयकर रिटर्न दाखिल करने की लास्ट डेट बढ़ाकर 15 जनवरी 2025 तक कर दी थी, जोकि आज आखिरी तारिख है।
तो जिन लोगों ने अभी तक अपना बिलेटेड और रिवाइज्ड रिटर्न नहीं भरा है, वह आज रात 12 बजे तक अपना काम निपटा लें। यदि आपके ऐसे नहीं किया तो शायद आपको भारी नुकसान भरना पड़े। चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ विशेष..
क्यों भरा जाता है बिलेटेड रिटर्न?
अगर आप समय पर अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाते हैं तो, इसे तय तारीख के बाद भरने का आपको विकल्प दिया जाता है। इसे बिलेटेड रिटर्न कहा जाता है। उदाहरण के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 थी। उसके बाद फाइन के साथ बिलेटेड रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2024 थी, जिसे उस दिन बढ़ाकर 15 जनवरी 2025 कर दिया गया था। इसलिए आज रात 12 बजे तक आप बिलेटेड रिटर्न भर सकते हैं।
इन लोगों के लिए होता है रिवाइज्ड रिटर्न
रिवाइज्ड रिटर्न का विकल्प करदाताओं को अपनी पहले दाखिल की गई आयकर रिटर्न (ITR) में की गई गलतियों या चूक को सुधारने के लिए दिया जाता है। यह सुविधा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(5) के तहत दी जाती है। आयकर विभाग के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 (AY 2024-25) के लिए करदाता 15 जनवरी 2025 तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
इसलिए आगे बढ़ाई गई थी तारीख
वित्त वर्ष 2023-24 (एवाई 2024-25) के लिए संशोधित आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी, 2025 है। यह नई विस्तारित समय सीमा बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के अनुपालन के तहत तय की गई थी। यह समय सीमा विस्तार यह सुनिश्चित करने के लिए है कि धारा 87ए के तहत छूट के लिए पात्र सभी करदाताओं को अपने वैधानिक अधिकारों का प्रयोग करने का अवसर दिया जाए और उन्हें किसी भी बाधा का सामना न करना पड़े। नई और पुरानी दोनों कर व्यवस्थाओं के तहत धारा 87ए कर छूट कुछ शर्तों को पूरा करने पर करदाता की कर देयता को शून्य कर देती है।
टाईम पर नहीं भरा तो क्या लगेगा जुर्माना?
आयकर रिटर्न दाखिल करने की मूल तारीख 31 जुलाई 2024 को ही समाप्त हो चुकी है, इसलिए अब बिलेटेड या रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करने पर आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर आपकी आय 5 लाख रुपये तक है तो 1000 रुपये और अगर आपकी आय 5 लाख रुपये से ज्यादा है तो 5000 रुपये के जुर्माने का भुगतान करना पड़ेगा।