Saturday, July 27, 2024
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विवाह समारोह में रात 12 बजे के बाद नहीं छलकेंगे जाम

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  • होटलों और बंैक्विट हॉलों पर आबकारी विभाग की पैनी नजर

जनवाणी संवाददाता |

मेरठ: आज से शुरू हो रहे शादियों के मौसम को लेकर आबकारी विभाग सख्त हो गया हैं। बिना बार की इजाजत के समारोह में यदि कोई भी शराब परोसता नजर आया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिन समारोह में बार के लिए लाइसेंस लिया गया है, उनमें भी रात 12 बजे के बाद शराब परोसने पर पाबंदी हैं। यदि ऐसा होता पाया गया तो लाइसेंस लेने वाले से अगले दिन की भी फीस वसूली जाएगी।

शराब परोसने के लिए लेना होगा लाइसेंस

किसी भी बैक्विट हॉल या होटल में आयोजित शादी समारोह में शराब परोसने के लिए लाइसेंस अनिवार्य हैं। इसकी एक दिन की फीस 11 हजार निर्धारित हैं, जबकि यदि समारोह घर में होगा तो वहां भी शराब परोसने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा, जिसकी फीस 4 हजार हैं। बिना लाइसेंस शराब परोसने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अवैध रूप से शादी समारोहों में शराब परोसने को लेकर आबकारी विभाग जिले भर में अभियान चला रहा है। सभी होटलों, बैक्विट हॉलों व ढाबों पर शराब को लेकर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा हैं। यदि कहीं पर भी अवैध शराब मिलती है तो आबकारी अधिनियमों के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

गैर राज्यों की शराब पर पैनी नजर

अक्सर शादी समारोह में हरियाणा से सस्ती शराब लाकर परोसी जाती हैं। इसको लेकर भी आबकारी विभाग सख्त नजर आ रहा हैं। विभाग ने शनिवार से ही सभी होटलों व सड़क किनारे बने ढाबों पर चेकिंग अभियान चलाया हुआ हैं। कहीं पर भी गैर राज्य की शराब मिलनें पर कार्रवाई होना तय हैं। शादी या किसी भी पर्टी में बाहर के राज्यों की शराब पीने-पिलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया हैं।

समारोहों में शराब परोसनें के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य हैं। होटलों आदि के लिए 11 हजार जबकि घर में कार्यक्रम होने पर 4 हजार लाइसेंस फीस हैं। बिना लाइसेंस बार चलते मिलने पर सख्त कदम उठाए जाएंगें। हरियाणा की शराब पर विशेष रूप से नजर रहेगी। -आलोक कुमार सिंह, जिला आबकारी अधिकारी।

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