जनवाणी ब्यूरो /
नई दिल्ली: आयकरदाताओं के लिए एक राहतभरी खबर सामने आई है। आयकर विभाग ने आईटीआर (Income Tax Return) दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। पहले यह अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 थी, जिसे अब बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया गया है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने लिया फैसला
यह फैसला केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने लिया है। सीबीडीटी के अनुसार यह विस्तार आईटीआर फॉर्म में बदलाव, सिस्टम डेवलपमेंट की जरूरतों और टीडीएस क्रेडिट रिफ्लेक्शन में महत्वपूर्ण संशोधनों को देखते हुए किया गया है। इसका उद्देश्य करदाताओं को एक अधिक सहज और सटीक फाइलिंग अनुभव प्रदान करना है।
एक्स पर शेयर की जानकारी
आयकर विभाग ने इस फैसले की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (x) पर दी। विभाग ने कहा, “कृपया करदाता ध्यान दें! सीबीडीटी ने आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि को बढ़ाने का निर्णय लिया है। नई अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 होगी।” हालांकि, इस संबंध में औपचारिक अधिसूचना बाद में जारी की जाएगी।
क्या है इसका असर?
इस निर्णय से लाखों करदाताओं को राहत मिलेगी, जिन्हें आईटीआर दाखिल करने में तकनीकी या अन्य कारणों से देरी का सामना करना पड़ सकता था। अब उन्हें अधिक समय मिलेगा जिससे वे सटीक रूप से अपनी आय विवरणी तैयार कर सकें।
करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे विभाग की वेबसाइट या आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर नजर बनाए रखें ताकि किसी भी अपडेट या अधिसूचना की जानकारी समय पर मिल सके।