जनवाणी ब्यूरो |
पटना: आज गुरूवार को पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा कराई जा रही जातीय जनगणना को तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। अब आगे की सुनवाई तीन जुलाई को होगी, तब तक किसी भी तरह के रिपोर्ट बनाने पर रोक लगा दी गई है।
यह आदेश चीफ जस्टिस की बेंच ने सुनाया। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट अभिनव श्रीवास्तव और दीनू कुमार और बिहार सरकार की ओर से महाधिवक्ता पीके शाही ने अपना-अपना पक्ष रखा।
इस मामले में मुख्य न्यायाधीश ने महाधिवक्ता से पूछा था कि सरकार को यह कराना था तो इसके लिए कोई कानून क्यों नहीं पास किया? इस पर महाधिवक्ता ने जवाब दिया था कि राज्यपाल के अभिभाषण में सारी बातें स्पष्ट की गईं कि इसे किस आधार पर कराया जा रहा है और इसका लक्ष्य अंतिम तौर पर राज्य की जनता के लिए योजनाओं को बनाने और क्रियान्वित करने का है।
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