Saturday, April 4, 2026
- Advertisement -

दो हत्यारों को आजीवन कारावास

  • बहुचर्चित हत्याकांड में 6-6 हजार का जुर्माना भी लगाया

जनवाणी संवाददाता |

मुजफ्फरगनर: घर से बुलाकर युवक की हत्या के मामले में सुनवाई के दौरान न्यायालय ने दो आरोपियो को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार नई मंडी थाना क्षेत्र के बागोवाली निवासी शहजाद अपनी बहन के यहां गांव राजोपुर रह रह था गत 26 जून 2011 को आरोपी फैजान व साजिद उसे बहन के घर से बुलाकर ले गये और शहजाद के 50हजार रुपये हड़प कर शहजाद की हत्या कर दी।

मृतक के भाई जहीर ने आरोपी फैजान व साजिद के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमा अपर जिला जज शाकिर हसन के न्यायालय 11 में विचाराधीन था। एडीजी सी कमल कान्त ने मुकदमें में 7 गवाह पेश किए। न्यायालय ने इस मामले में सुबूत और गवाहो के आधार पर आरोपियों को दोषी करार देते हुए दोनो को आजीवन कारावास व 6-6 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई।

spot_imgspot_img

Subscribe

Related articles

Delhi IPHL Vacancy: दिल्ली IPHL भर्ती 2026: 116 पदों पर आवेदन, 85,050 तक सैलरी

जनवाणी ब्यूरो | नई दिल्ली: दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन ने...

UP: आज से मौसम में करवट, 35 जिलों में गरज-चमक और ओलावृष्टि की संभावना

जनवाणी ब्यूरो | यूपी: उत्तर प्रदेश में सक्रिय हुए नए...

उत्पाती होते बच्चों की मानसिकता

उषा जैन ‘शीरीं’ बच्चों का अधिकतम समय शिक्षा ग्रहण करते...

नफरत किस से करू…कैसे करूं?

क्या जमाना आ गया है, जहां कभी फोटो खिंचवाने...
spot_imgspot_img