Wednesday, August 27, 2025
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New Rule: 1 जुलाई से लागू हुए नए नियम, रेल टिकट से लेकर एलपीजी, बैंकिंग और आधार-पैन तक आम आदमी पर असर

नमस्कार,दैनिक जनवाणी डॉटकॉम वेबसाइट पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जुलाई की शुरुआत के साथ आम आदमी की जेब और जीवनशैली को प्रभावित करने वाले कई बड़े बदलाव 1 जुलाई से लागू हो गए हैं। रेलवे यात्रा, बैंकिंग लेन-देन, आयकर रिटर्न, एलपीजी सिलेंडर की कीमतें और आधार-पैन लिंकिंग जैसे क्षेत्रों में यह बदलाव सीधे तौर पर देश के करोड़ों नागरिकों पर असर डालेंगे।

रेल यात्रा हुई महंगी, तत्काल टिकट नियम सख्त

रेल मंत्रालय ने लंबी दूरी की ट्रेनों में किराया बढ़ा दिया है, जानें क्या हुए हैं नए रेट..

नॉन-एसी कोच: ₹0.01 प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी

एसी कोच: ₹0.02 प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी

500 किमी तक की यात्रा पर किराया यथावत

प्रभावित ट्रेनें: राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, वंदे भारत, तेजस, हमसफर आदि

इसके अलावा, अब तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार अनिवार्य कर दिया गया है। IRCTC अकाउंट को आधार से लिंक करना जरूरी है, साथ ही OTP वेरिफिकेशन भी लागू किया गया है। रेलवे एजेंट अब तत्काल टिकट 30 मिनट की देरी से ही बुक कर सकेंगे।

बैंकिंग नियमों में बदलाव

ICICI, HDFC, Axis और Kotak जैसे निजी बैंकों ने एटीएम निकासी लिमिट से ऊपर लेन-देन पर शुल्क बढ़ाया।

क्रेडिट कार्ड से ₹10,000+ वॉलेट ट्रांसफर पर 1% अतिरिक्त शुल्क (जैसे Paytm, PhonePe)

ऑनलाइन गेमिंग में ₹10,000 से अधिक खर्च करने पर HDFC क्रेडिट कार्ड से अतिरिक्त शुल्क वसूला जाएगा।

अब सभी क्रेडिट कार्ड बिलों का भुगतान केवल BBPS (Bharat Bill Payment System) के माध्यम से ही होगा, जिससे PhonePe, Cred जैसे ऐप्स पर असर पड़ सकता है।

पैन-आधार लिंकिंग अनिवार्य, ITR की डेडलाइन बढ़ी

नया पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार जरूरी है। पहले से जारी पैन को 31 दिसंबर 2025 तक आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा न करने पर 1 जनवरी 2026 से पैन निष्क्रिय माना जाएगा। ITR फाइलिंग की अंतिम तिथि अब 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी गई है।

जीएसटी और बचत योजनाओं में सख्ती

GSTR-3B फॉर्म में अब मैन्युअल बदलाव की अनुमति नहीं होगी। डेटा GSTR-1 और 1A से ऑटोफिल होगा। लघु बचत योजनाओं की नई ब्याज दरें लागू, जो 30 सितंबर तक प्रभावी रहेंगी। ब्याज दर में कमी संभव, क्योंकि RBI ने रेपो रेट घटाया है।

LPG सिलेंडर की नई कीमतें

कमर्शियल सिलेंडर (19 किग्रा) की कीमत ₹58.50 कम की गई, अब दिल्ली में नई कीमत ₹1,665

घरेलू सिलेंडर (14.2 किग्रा) की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

पुराने वाहनों पर सख्ती

दिल्ली सरकार ने पर्यावरण नियमों के तहत सख्त कार्रवाई का फैसला किया है। जिसमें 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहन अब ईंधन नहीं भरवा सकेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर पाए जाने पर वाहन जब्त कर स्क्रैप में भेजे जाएंगे। इसके अलावा चार पहिया वाहनों पर ₹10,000, दोपहिया पर ₹5,000 तक का प्रावधान है।

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