- हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए १६ नवंबर तिथि नियत
जनवाणी संवाददाता |
कैराना: समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन की गैंगस्टर के मामले में बृहस्पतिवार को हाईकोर्ट में जमानत अर्जी पर सुनवाई की तिथि थी, लेकिन मामले में हाईकोर्ट में किसी कारण से सुनवाई नहीं हो सकी। जिस कारण हाईकोर्ट में विधायक की जमानत पर कोई फैसला नहीं आ सका। हाईकोर्ट में जमानत अर्जी पर सुनवाई की अगली तिथि १६ नवंबर नियत की गई हैं।
बता दें, फरवरी २०२१ में सपा विधायक नाहिद हसन व उनकी माता पूर्व सांसद तबस्सुम बेगम सहित ४० लोगों के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। वांछित चलने पर इस मामले में १५ जनवरी २०२२ को विाायक को गिरफ्तार कर कैराना स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश किया गया था। जहां से उन्हें मुजफ्फरनगर जेल भेजा गया था। करीब डेढ़ माह पहले विधायक नाहिद हसन को चित्रकूट जेल भेज दिया गया था। इसी जेल में वर्तमान में विधायक बंद हैं।
अमानत में खयानत मामले में मिली जमानत
शामली: सपा विधायक नाहिद हसन व भूरा निवासी नवाब के खिलाफ वर्ष २०१९ में झिंझाना थाना क्षेत्र के खेड़ी खुशनाम निवासी शाहजहां नाम की महिला ने अमानत में ख्यानत का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में हाईकोर्ट ने विधायक की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। जिसके बाद उनके अधिवक्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अक्टूबर महीने में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को उक्त मामले में विधायक नाहिद हसन को सशर्त जमानत देने के आदेश दिए थे। विधायक के अधिवक्ता ने बताया कि ट्रायल कोर्ट में एकएक लाख रुपये के दो जमानती भरे गए हैं। जिसके बाद विधायक को जमानत मिल गई हैं और जमानत का परवाना भी जेल चला गया हैं। गैंगस्टर एक्ट के मामले में जमानत नहीं मिलने के कारण विधायक नाहिद हसन को अभी कुछ दिन और जेल में ही रहना पड़ेगा।

