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दिव्यांग बच्चों के पालन-पोषण को पालनहार अनुदान योजना

  • 18 से कम के दिव्यांग बच्चों की जानकारी जुटाने के निर्देश

जनवाणी संवाददाता  |

शामली: जनपद में दिव्यांग बच्चों के पालन-पोषण के लिए पालनहार अनुदान योजना का सर्वेक्षण किये जाने के संबंध में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए मुख्य विकास अधिकारी शंभूनाथ तिवारी ने समस्त खंड विकास अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका, नगर पंचायत को निर्देश दिए हैं।

मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि निर्धारित प्रारूप पर दिव्यांग बच्चों का सर्वेक्षण फील्ड कर्मचारियों के माध्यम से पूर्ण कराकर सूचना विलम्बतम् 7 दिन में जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी को प्राप्त कराते हुए उनको भी अवगत कराएं। उपरोक्त कार्य मुख्यमंत्री की विशेष प्राथमिकताओं में से एक है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का विलम्ब कदापि नहीं होना चाहिए।

ये आएंगे दिव्यांगती की श्रेणी में

जनपद के ऐसे दिव्यांग बच्चे जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है। 80 प्रतिशत या उससे अधिक की दिव्यांगता से ग्रसित है। 60 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता से ग्रसित। किसी भी सरकारी अनुदान या कार्यक्रम से लाभावित नहीं हो रहे हैं।

दिव्यांग के पालनकर्ता अभिभावक परिवार की आय गरीबी रेखा से निर्धारित आय सीमा से अधिक न हो। दिव्यांगता राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित की गई हो। दिव्यांग व्यक्ति उप्र का निवासी तथा निरंतर उप्र में ही रह रहा हो।