दौराला थाने में दर्ज हुआ था नाबालिग के अपहरण का मामला
164 के बयान में वकील के अलावा दो भाजपा नेताओं पर लगाए आरोप
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: जिले के वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश चंद्र गुप्ता पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली युवती ने भाजपा के दो नेताओं भाजपा महानगर महामंत्री अरविन्द गुप्ता और दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री संजीव सिक्का पर यौन शोषण व छेड़खानी करने का आरोप लगाया है। सूत्रों ने बताया कि युवती ने अपने बयान में वकील के अलावा दो अन्य लोगों के नाम लेते हुए कहा कि इन लोगों ने भी छेड़खानी की और यौन शोषण किया है। वहीं, देर रात पुलिस ने तीनों आरोपियों पर पाक्सो लगा दी है।
युवती ने आरोप लगाया है कि बार एसोसिएशन के चुनाव में जीतने के बाद एक होटल में पार्टी दी गई थी। उस पार्टी में होटल के मालिक ने अलग कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया था। वहीं, एक भाजपा नेता ने लखनऊ में अपने एक दोस्त के साथ दुष्कर्म किया था। युवती ने वरिष्ठ वकील पर यौन शोषण के खुलकर आरोप लगाए।
गुरुवार को युवती के 164 के बयान होने के बाद शुक्रवार को दौराला थाने के दारोगा अबरार अहमद ने 164 के बयान का अवलोकन किया। युवती के भाई की तरफ से दर्ज कराए गए अपहरण के मुकदमे में पाक्सो एक्ट की धाराएं लग जाएंगी। एसएसपी ने बताया कि युवती 17 साल 10 महीने की है और बालिग होने में दो महीने बाकी है।
पाक्सो को लेकर पहले साक्ष्य जुटाए जाएंगे, इसके बाद गिरफ्तारी की कार्रवाई होगी। वहीं, वरिष्ठ अधिवक्ता का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, उसमें रमेश चंद गुप्ता अश्लीलता की हदें पार करता दिख रहा था। इस कांड के बाद अधिवक्ता रमेश चंद गुप्ता के आफिस में काम करने वाली किशोरी अचानक लापता हो गई थी। इसके बाद दौराला पुलिस ने किशोरी को बरामद करने के लिए ताबड़तोड़ दबिश दी।
इस दौरान दौराला पुलिस ने किशोरी को गंगानगर के एक होटल से बरामद कर लिया
था। पुलिस ने किशोरी को बरामद करने के बाद उसे पाक्सो अदालत में पेश किया। पोक्सो अदालत में करीब दो घंटे तक किशोरी के 164 के बयान दर्ज कराए गए।
हालांकि इस दौरान कचहरी में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। युवती के अपहरण के मामले में जिस तरह से भाजपा के दो नेताओं के नाम 164 के बयान में युवती ने लेकर हलचल मचा दी है।
राजनीतिक गलियारों में पूरे दिन युवती के बयान की चर्चा होती रही। भाजपा महानगर महामंत्री अरविन्द मारवाड़ी का नाम बयान में आने पर पार्टी के अंदर मौजूद विरोधी सक्रिय हो गए हैं और पुलिस अधिकारियों से जानकारी हासिल करने में लगे हुए हैं।
जिसके लिये मुकदमा किया, उसी बहन को छोड़ दिया
बार एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहे वरिष्ठ वकील रमेश चंद्र गुप्ता के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज करवाने वाले युवती के भाई ने अपनी पीड़ित बहन का तभी तक साथ दिया जब तक मुकदमा दर्ज नहीं हो गया।
जैसे ही पीड़ित बहन ने धारा 164 का बयान दर्ज कराया, तभी से भाई ने अपनी बहन के लिये लड़का ढूंढना शुरु कर दिया था। जब बयान देकर बहन निकली तो भाई नदारद मिला। पुलिस अधिकारी फोन मिलते रहे लेकिन भाई ने आना जरुरी नहीं समझा। बाद में पुलिस ने शरणालय में पीड़िता को भेज दिया है।
युवती के द्वारा सनसनीखेज बयान दर्ज कराने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है। एक ग्रुप का कहना है कि भाजपा के कुछ नेताओं ने पीड़िता के भाई के जरिये राजनीतिक हलचल मचाने के लिये पहले वरिष्ठ उपाध्यक्ष वकील रमेश चंद्र गुप्ता के खिलाफ अपहरण के बाद यौन शोषण का आरोप लगा दिया। बयान के दौरान पीड़िता ने भाजपा के महानगर महामंत्री अरविन्द गुप्ता मारवाड़ी और भाजपा नेता संजीव सिक्का पर भी भाजपाइयों ने आरोप लगाते हुए स्वत संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करा दी है।
सीओ दौराला अभिषेक पटेल ने कहा कि युवती के द्वारा दिये गए बयानों को सच और झूठ निकालने के बाद फिर पुलिस एक्शन लेगी। सीओ ने बताया कि युवती ने वकील के अलावा अरविन्द गुप्ता मारवाड़ी और संजीव सिक्का पर भी आरोप लगाए है। इन आरोपों के संबंध में साक्ष्य एकत्र किये जाएंगे, इसके बाद कार्रवाई होगी।
वहीं, गुरुवार को युवती के अदालत में बयान होने के बाद पुलिस ने युवती के भाई को ढूंढना शुरू किया, लेकिन भाई ने सीओ दौराला से लेकर विवेचक अबरार अहमद का फोन तक उठाना जरूरी नहीं समझा। युवती ने भी अपने भाई को कई बार फोन मिलाया। कोर्ट ने युवती को बयान के बाद जाने को कह दिया था, लेकिन भाई के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को देखते युवती को शंकर आश्रम के पास शरणालय में दाखिल करा दिया।
सीओ ने बताया कि युवती के भाई से संपर्क नहीं हो पा रहा है। वहीं, युवती के बालिग होने में दो महीना बाकी है। अगर घर वाले लेने नहीं आये तो दो महीने तक युवती यहीं रहेगी और बालिग होने के बाद उसकी मर्जी चलेगी कि वो कहां जाना चाहती है।
एसएसपी रोहित सिंह सजवाण ने बताया कि युवती का भाई उसे छोड़कर कहीं भाग गया है। अगर भाई नहीं आया तो युवती दो महीने तक इसमें ही रहेगी और परिवार में जाएगी।
वहीं एडवोकेट राम कुमार शर्मा ने बताया कि उनके आरोपी निर्दोष हैं और उनको साजिशन फंसाया गया है।
वरिष्ठ अधिवक्ता को धन उगाही के लिये फर्जी वीडियो बनाकर फंसाया गया है। पुलिस को युवती के दो आधार कार्ड मिले हैं। एक कार्ड में 17 साल 10 महीने और दूसरे कार्ड के हिसाब से 18 वर्ष उम्र आ रही है।