जनवाणी ब्यूरो |
नई दिल्ली: आज मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार द्वारा मद्रास हाईकोर्ट की खंडपीठ के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) द्वारा रूट मार्च पर एकल न्यायाधीश द्वारा लगाई गई शर्तों को रद्द कर दिया गया था।
Supreme Court rejects Tamil Nadu government's appeal against Madras High Court order allowing route marches by Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) in the state pic.twitter.com/PbhjSeKBhR
— ANI (@ANI) April 11, 2023