जनवाणी ब्यूरो |
बिजनौर: राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमआर पाशा जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के जारी अधिसूचना के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिव्यांग बुजुर्गों कमजोर व्यक्तियों को मतदाताओं मतपत्र की सुविधा प्रदान की गई है।
उन्होंने बताया कि आयोग ने उसकी सूचना जिला निर्वाचन कार्यालय, बिजनौर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा डाक मतपत्र के लिए निर्धारित फार्म-12 घ भी अपने साथ लेकर जाएं ताकि इच्छुक दिव्यांग बुजुर्ग कमजोर मतदाता अपने मताधिकार के प्रयोग में उनका सदुपयोग कर सके।
उन्होंने बताया कि उपरोक्त दिव्यांग बुजुर्ग कमजोर यदि कोईजो पोस्टल बैलट के माध्यम से मतदान करना चाहता है|
तो वह फार्म-12 घ पूर्ण रूप से भरकर अपने विभाग के नामित नोडल अधिकारी प्रमाणित कराते हुए नामनिर्देशन के अंतिम दिनांक से पूर्व संबंधित की केवल ऐसे ही मतपत्र की सुविधा के लिए अनुमति प्रदान करें, और वह वास्तव में पोलिंग बूथ पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने में असमर्थ हो।
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अधिकर्ता विशाल शर्मा 9837109552

