Tuesday, March 3, 2026
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धारा-144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू

  • उल्लंघन करने वालो पर धारा 188 के अंतर्गत की जायेगी कठोर कार्यवाही

जनवाणी सवांददाता |

बिजनौर: अपर जिला मजिस्ट्रेट विनोद कुमार गौड़ ने जारी किये आदेश। उन्होेंनें बताया कि जिला बिजनौर में लोक प्रशांति बनाए रखने के लिए तत्काल प्रभाव से आगामी 5 अक्तूबर, 2020 तक सम्पूर्ण जिला बिजनौर क्षेत्र में धारा-144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।

उन्होंने बताया महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कतिपय प्रतिबंधात्मक आदेश लागू हैं तथा आगामी त्योहारों के दृष्टिगत विश्वस्त सूत्रों एंव विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों से संज्ञानित है कि जिले में तेजी से चल रही राजनैतिक गतिविधियों एवं विभिन्न संगठनों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में की जा रही कार्यवाहियों के परिपेक्ष्य में कुछ अवांछिनीय तथा असमाजिक तत्वों के सक्रिय होकर जिले की लोक प्रशांति एवं साम्प्रदायिक सौहार्द के वातावरण को दूषित करने के प्रयास की सम्भावना के पेशेनजर सम्पूर्ण जिला बिजनौर में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।

उन्होंने सचेत करते हुए कहा कि उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। उक्त धारा के किसी भी प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्व धारा-188 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा।

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