- डीएम ने गैंगस्टर एक्ट में दिये से चल-अचल सम्पत्ति सीज करने के निर्देश
जनवाणी संवाददाता |
मुजफ्फरनगर: अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान की कडी में जिला प्रशासन ने शराब माफिया की जब्त करते हुए उस शिकंजा कसा है। डीएम सेल्वा कुमारी जे. के आदेश पर पुलिस ने अलग अलग धाराओं में दर्ज हुए 80 मुकदमों में आरोपी बनाये गए संजीव उर्फ काला की 29 लाख रूपये की चल अचल सम्पत्ति सीज करने की कार्रवाई की है।
जनपद में अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान में डीएम सेल्वा कुमारी जे. ने पिछले दिनों ही अवैध शराब की तस्करी करने वाले अपराधी संजीव उर्फ काला के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट में सम्पत्ति जब्त करने का आदेश जारी किया था।
रविवार को एसडीएम सदर दीपक कुमार और सीओ नई मण्डी धनंजय सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में नई मण्डी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध असलहों से लैस होकर अपमिश्रित शराब की तस्करी एवं लूट जैसी घटनाओं को कारित करने वाले संजीव उर्फ काला उर्फ कल्लू पुत्र वेदप्रकाश के खिलाफ कार्यवाही करते हुए 29 लाख रुपये कीमत की चल व अचल सम्पत्ति सीज की है।
नई मण्डी कोतवाली प्रभारी इंस्पेक्टर अनिल कपरवान ने बताया कि अभियुक्त संजीव उर्फ काला उर्फ कल्लू वर्ष 2002 से संगठित गिरोह बनाकर लगातार संगीन घटनाओं को अंजाम देता रहा और वर्ष 2020 में अभियुक्तों से लगभग 10 लाख रुपये की अवैध अपमिश्रित शराब बरामद की गयी थी, जिसमें भारी मात्रा में नकली भरे व खाली पव्वे, बार कोड, रेपर आदि बरामद हुए थे।
उन्होंने बताया कि संजीव उर्फ काला उपरोक्त के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट, हत्या के प्रयास, लूट आदि जैसी संगीन धाराओं में जनपद में 08 मुकदमें हैं। इंस्पेक्टर अनिल कपरवान ने बताया कि अभियुक्त संजीव उर्फ काला उपरोक्त द्वारा अवैध तरिके से अर्जित की गयी चलअचल सम्पत्ति जिसकी कीमत करीब 29 लाख रुपये है, जिसको जब्त किया गया है।
इसमें गांव बीबीपुर में स्थित उसके मकान को सीज करते हुए नोटिस चस्पा करा दिया गया है। उन्होंने बताया कि अभियुक्त संजीव उर्फ काला की सीज की गयी चल व अचल सम्पत्ति में 10 लाख रुपये कीमत का आवासीय प्लाट ग्राम नसीरपुर- 76.54 वर्ग मीटर। 16 लाख रुपये कीमत का आवासीय मकान ग्राम बीबीपुर- 41.80 वर्ग मीटर। करीब दो लाख रुपये कीमत की आई-10 गाडी और एसबीआई में बैंक खाता, जिसमें 90,930 रुपये है। सीज कराया गया है।