- मोहल्ला सरायमीर में आरोपी अकरम का बीस लाख रूपये का मकान किया कुर्क
जनवाणी संवाददाता |
नगीना: डीएम के आदेश पर प्रशासन ने थाना नगीना क्षेत्र में गैगंस्टर एक्ट की कार्यवाही करते हुए अकरम पुत्र यासीन की करीब 20 लाख रूपये की संपत्ति कुर्क कर दी गई। अब इन संपत्ति को जिला प्रशासन ने सीज और कुर्क करने की कार्यवाही शुरू कर दी है।
नगीना क्षेत्र के मोहल्ला सरायमीर में अकरम पुत्र यासीन का एक दो मंजिला मकान कुर्क किया गया। जिसकी कीमत करीब बीस लाख रूपये है। अकरम पर थाना नगीना पर गिरोहबंद एवं समाज विरोधी अधिनियम के तहत धारा सार्वजनिक धूत अधिनियम व धारा आईटी एक्ट के तहत मुकदमें दर्ज है।
जिसका क्षेत्र में भय व आतंंक व्याप्त है। अभियुक्त् ने संगठित रूप से अपने व गिरोह के लिए अनुचित तरीके से आर्थिक, भौतिक लाभ कमाकर धन अर्जित करके मौहल्ला सरायमीर में एक दो मंजिला मकान बनाया है। मंगलवार को डीएम बिजनौर के आदेश के अनुपालन में गैंग एक्ट की धारा के तहत उक्त मकान पर कुर्की की कार्यवाही की गयी है। अभियुक्त ने अवैध ढ़ग से धन अर्जित कर दो मंजिला मकान बनाया है, जिसकी कीमत बीस लाख रूपये है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुुई है।