- मुजफ्फरनगर में 2017 चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन का दर्ज हुआ था मुकदमा
जनवाणी संवाददाता |
मुजफ्फरनगर: मुजफ्फरनगर में 2017 विधानसभा चुनाव नामांकन के दौरान दर्ज आचार संहिता उल्लंघन के एक मुकदमे में गैर जमानती वारंट जारी पर होने पर पुरकाजी विधायक अनिल कुमार गुरुवार को कोर्ट में पेश हुए। विधायक ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर वारंट रिकाल कराए। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की अगली तिथि 14 नवंबर निर्धारित की है।
विधान सभा चुनाव 2017 में रालोद नेता और पुरकाजी से मौजूदा विधायक अनिल कुमार ने नामांकन किया था। नामांकन के उपरांत थाना सिविल लाइ पुलिस ने उनके विरुद्ध आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था। आरोप था कि अनिल कुमार ने अपने समर्थकों संग ढोल नगाड़ो के साथ पहुंचकर नामांकन किया था, जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हुआ। इस मामले में पुलिस ने विवेचना कर विधायक के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। कोर्ट ने 313 सीआरपीसी के तहत उनके बयान दर्ज करने के लिए 31 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की थी। लेकिन निर्धारित तिथि पर उपस्थित न हो पाने के चलते विधायक के गैर जमानती वारंट जारी कर दिये गए थे।
जिस पर पुरकाजी विधायक अनिल कुमार ने गुरुवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन एमपी-एमएलए कोर्ट में सरेंडर कर दिया। जिसके बाद उनके अधिवक्ता की और से पेश की गई अर्जी पर सुनवाई कर कोर्ट ने उन्हें रिहा कर दिया।

