- डीएम दीपक मीणा ने आगामी त्योहारों को लेकर जारी किया आदेश
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: त्योहारों और कोरोना महामारी को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी दीपक मीणा ने एक अगस्त से 30 सितंबर तक जनपद में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। जिनमें कहा गया है कि आगामी माह, दिवसों में मोहर्रम, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी आदि पर्व हैं। इसके अलावा विभिन्न स्तर पर परीक्षाओं का आयोजन भी होने वाला है।
जिसको दृष्टिगत रखते हुए अवांछनीय तत्वों के स्तर से कानून व्यवस्था के विपरीत कार्य करते हुए जनपद की शांति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाले जा सकने पर अंकुश लगाने के लिए जनपद में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 एक अगस्त प्रात: छह बजे से प्रभावी होकर 30 सितम्बर 2022 की मध्यरात्रि 12 बजे तक जनपद के सभी 31 थाना क्षेत्रों में जिसमें महिला थाना सम्मिलित है, लागू रहेगी।
इसके अलावा कोरोना संक्रमण को देखते हुए सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का प्रयोग किए जाने के आदेश भी किए गए हैं। इस अवधि में कोविड-19 की रोकथाम के लिए अभियान चलाकर वैक्सीनेशन के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
प्रस्तावित सर्किल रेट पर आपत्ति, सुझाव आठ तक
जिलाधिकारी/कलेक्टर दीपक मीणा ने बताया कि उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली-1997 एवं (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2013 एवं तृतीय संशोधन नियमावली 2015 के नियम (1) के अंतर्गत जनपद मेरठ में स्थित सम्पत्तियों के मूल्य निर्धारण के लिए प्रस्तावित दर-सूची व्यापक सर्वे उपरांत तैयार की जी चुकी है।
यदि उक्त प्रस्तावित दरों के संबंध में किसी भी व्यक्ति/जनप्रतिनिधि/ बिल्डर्स/ कॉलोनाइजर को उक्त के संबंध में कोई आपत्ति/ सुझाव दर्ज कराने हो तो वे संबंधित उप निबंधक सहायक महानिरीक्षक निबंधन, मेरठ एवं अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) मेरठ के कार्यालय में रक्षित एवं जनपद मेरठ की वेबसाइट पर प्रस्तावित दर सूची का अवलोकन कर आठ अगस्त तक दर्ज करा सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

