- पासपोर्ट फर्जीवाडे में मेघराज शर्मा को हुई थी जेल, डीके मोदी को मिली थी जमानत
जनवाणी संवाददाता |
मोदीनगर: फर्जी दस्तावेजो से पासपोर्ट बनवाने की कोशिश करने के आरोप में तीन वर्षो से जमानत पर रिहा चल रहे डा केएन मोदी इंस्टीयूट टेक्नालाँजी के उच्चप्रबंधक रहे मेघराज शर्मा को सुप्रीम कोर्ट की ओर से विदेश जाने की विशेष याचिका निरस्त कर दी गयी हैं। कोर्ट के इस फैसले से डा के एन मोदी फाउंडेशन के चेयरमैन डा डीके मोदी खेमे के प्रबंधको से लेकर कर्मचारियों के बीच खलबली मच गयी हैं।
बता दे कि तत्कालीन एसएसपी कलानिधि नैथानी के कार्यकाल में वर्ष 2021 में आपेरशन-420 अभियान के दौरान डीके मोदी ग्रुप के प्रबंधक मेघराज शर्मा को भारतीय नागारिकता के विभिन्न पते ओर जन्मस्थान बदलकर पासपोर्ट बनवाने के लिये पत्राचार करने के आरोप में गिरफतार किया गया था।
इस सबंध में श्रमिक नेताओें की ओर से शिकायत की गयी थी। जांच सीओ एलआईयू ने की थी। उन्होने 11साल में तीन बार आवेदन कर जन्मस्थान अलग अलग दर्शाकर पासपोर्ट विभाग को भ्रमित करने की कोशिश की थी,जिस कारण गलत सूचना पर उनका आवेदन निरस्त हुआ ओर उनके खिलाफ गंभीर धाराओ में मामला दर्ज किया गया था। छ माह जेल मे रहने के दौरान गाजियाबाद की कोर्ट ने भारत से बाहर जाने के लिये पाबंदी लगा दी थी।
इतना ही नही इस प्रकरण में डी के मोदी पर बिना अनुमति के देश से बाहर जाने पर पाबंदी लगी हुई हैं। इस प्रकरण के तहत विदेश जाने के लिये मेघराज ने हाईकोर्ट इलाहाबाद का दरवाजा खटखटाया। जिसमे मेघराज ने बिना न्यायालय की अनुमति के भारत से बाहर जाने के लिये रिट दायर की। हाईकोर्ट ने मेघराज शर्मा की याचिका निरस्त कर दी। अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीश बी आर गवाई व प्रशांत कुमार मिश्र ने मेघराज की दायर विशेष अनुमति याचिका को निरस्त कर दिया हैं।
विदेश जाने की याचिका निरस्त होने के बाद से डीके मोदी ग्रुप खेमें में हलचल मच गयी है। कि जब मेघराज शर्मा को अनुमति नही मिली तो एसे में डीके मोदी पर भी विदेश जाने का ग्रहण कब तक लगा रहेगा? इसे लेकर ग्रुप के अंदर प्रबंधको से लेकर कर्मचारियों के बीच उहापोह की स्थिति फिर बन गयी हैं।