जनवाणी ब्यूरो |
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फिल्म ‘घूसखोर पंडित’ के फिल्ममेकर नीरज पांडे को फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसे टाइटल का इस्तेमाल करके समाज के किसी हिस्से को बदनाम नहीं किया जा सकता। मनोज बाजपेयी स्टारर यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली थी।
कोर्ट ने फिल्म के नाम पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि यह नैतिकता और पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और उज्जल भुयान की बेंच ने फिल्म के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, “आप ऐसे टाइटल का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, जो समाज के एक हिस्से को नीचा दिखाता है? जब तक आप नया नाम नहीं बताते, फिल्म को रिलीज नहीं किया जाएगा।”
सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म मेकर्स को निर्देश दिया कि वे एक एफिडेविट दाखिल करें, जिसमें स्पष्ट हो कि ‘घूसखोर पंडित’ समाज के किसी भी वर्ग को अपमानित या नीचा नहीं दिखाती। मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी।

