- हर माह 500 रुपये पेंशन के रूप में दी जाती है पेंशन, सीधे आवेदक के खाते में जाता है पैसा
- योजना का लाभ लेने के लिए 60 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए उम्र
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: वैसे तो व्यक्ति को कब आर्थिक रूप से मदद चाहिए हो, कुछ नहीं पता, लेकिन जैसे-जैसे लोग बुजुर्ग होते जाते हैं, वैसे-वैसे उनका ध्यान रखना बेहद जरूरी हो जाता है। घर-परिवार के लोग अपने बुजुर्गों का ध्यान तो रखते हैं, लेकिन कई ऐसे भी वृद्ध हैं। जिनका कोई ध्यान नहीं रखता है और वो सच में गरीब होते हैं और उन्हें मदद की सख्त जरूरत होती है।
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ऐसे ही गरीब और जरूरतमंद बुजुर्गों की मदद के लिए सरकारें वृद्धावस्था पेंशन चलाती हैं। ऐसे में इस पेंशन योजना का लाभ हर कोई बुजुर्ग उठा सकता है, ताकि हर महीने यूपी सरकार की तरफ से उन्हें आर्थिक मदद मिल सके तो चलिए जानते हैं कि इसका लाभ किन्हें मिल सकता है और साथ ही इस योजना का लाभ लेने के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी हैं।
इतने पैसे मिलेंगे हर माह
वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत मिलने वाले लाभ की बात करें तो इसमें आपको हर महीने 500 रुपये पेंशन के रूप में दी जाती है। पेंशन को सीधे आवेदक के खाते में भेजा जाता है।
इतनी होनी चाहिए उम्र
अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। इन नागरिकों का नाम गरीबी रेखा के नीचे होना चाहिए। जहां ग्रामीण क्षेत्रों में इन बुजुर्गों की सालाना आय 46080 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए तो वहीं दूसरी तरफ शहरी क्षेत्रों में बुजुर्गों की सालाना आय 56460 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
योजना का उद्देश्य
दरअसल यूपी ओल्ड ऐज पेशन स्कीम का मुख्य उदेश्य राज्य के सभी पात्र नागरिकों को पेंशन प्रदान करना है, ताकि उनको ये लाभ मिल सके। जरूरतमंद लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए ये कदम उठाया गया है।
आवेदन पत्र भरते समय चाहिए ये दस्तावेज
- जन्म/आयु प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड/वोटर आईडी कार्ड
- राशन कार्ड
- खाते की पासबुक आदि।
आधार कार्ड सत्यापित कराने के बाद ही मिलेगा किसान सम्मान निधि का लाभ
पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए अब केवाईसी सत्यापन की प्रक्रिया को अपनाकर आधार लिंक कराना होगा। उक्त सूचना कृषि विभाग द्वारा जारी की गई है। बताया गया है कि अब किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जो इसी महीने आधार कार्ड द्वारा सत्यापन करेंगे। इसके लिए पीएम किसान पोर्टल पर जाना होगा।

उसके बाद ई-केवाईसी आॅप्शन पर क्लिक करते हुए पीएम किसान पोर्टल पर पंजीकृत आधार संख्या दर्ज करनी होगी। आधार एवं रजिस्टर मोबाइल नंबर दर्ज करने पर एक ओटीपी मिलेगा। जिसको दर्ज करने के बाद सबमिट की प्रक्रिया अपनानी होगी। इसके बाद सक्सेसफुली सबमिटेड मैसेज आने पर यह प्रक्रिया पूर्ण समझी जाएगी। तभी किसान के खाते में किसान सम्मान निधि का पैसा जाएगा। कृषि विभाग ने समय रहते सभी किसानों से सत्यापन प्रक्रिया पूरी कराए जाने का आह्वान किया है।
डाकघर की एनपीएस स्कीम में खाता खुलवाने पर मिलता है पेंशन का लाभ
नौकरीपेशा व्यक्तियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन सुविधा का लाभ मिलता है, लेकिन असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को किसी भी तरह की पेंशन सुविधा का लाभ हासिल नहीं हो पाता है। बुढ़ापे या रिटायरमेंट के बाद अपने खर्चों को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए पेंशन काफी सहायता करता है।
पेंशन का फायदा ना मिलने की वजह से असंगठित क्षेत्र के कामगारों को रिटायरमेंट या बुढ़ापे के वक्त अपने रोजाना खर्चों को मैनेज करने में समस्या का सामना करना पड़ जाता है। अगर आप भी ऐसी ही श्रेणी में आते हैं और अपना रिटायरमेंट के लिए पेंशन की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए इंडियन पोस्ट की पेंशन आपके लिए एक सबसे बेहतर आॅप्शन साबित हो सकती है।
पोस्ट आॅफिस की पेंशन स्कीम में आप अपना पैसा जमा कर सकते हैं। इसमें पैसा जमा होता रहा है, लेकिन हमें यह देखना जरूरी है कि हम किस साल रिटायर हो रहे हैं। इसे हम पांच पांच साल पर बढ़ा भी सकते हैं, जब हम इसे बढ़ाते हैं तो हम अपने जमा के पैसे का 60 फीसद तक निकाल भी सकते हैं। लेकिन हमें कभी भी पूरे पैसे को निकालना नहीं चाहिए।
कौन खुलवा सकता है अपना अकाउंट?
डाकघर की पीपीएफ योजना में कोई भी भारतीय नागरिक जो कि वयस्क हैं, वह अपना खाता खुलवा सकता है। इसके अलावा एक अभिभावक के द्वारा किसी नाबालिग का खाता भी खुलवाया जा सकता है।
मेच्योरिटी पीरियड
डाकघर की पीपीएफ स्कीम में आप 15 साल तक अपना पैसा जमा कर सकते हैं, इसके बाद आपका खाता मेच्योर हो जाएगा। पोस्ट आॅफिस की इस स्कीम में खाता खुलवाने वाले साल को नहीं गिना जाता है।
निवेश की राशि
आप डाकघर की पीपीएफ योजना में सालाना आधार पर कम से कम 500 रुपये से अपना पैसा जमा करना शुरू कर सकते हैं। वहीं, इस स्कीम में पैसा जमा करने की अधिकतम रकम 1.50 लाख रुपये है। पोस्ट आॅफिस की इस योजना में जमाकर्ता को इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 80 उ के तहत कटौती के लिए भी योग्य होते हैं।
कितना मिलता है ब्याज
मौजूदा वक्त में डाकघर की इस योजना में अपना पैसा जमा करने पर जमाकर्ता को सालाना आधार पर 7.1 फीसद ब्याज दर का फायदा हासिल होता है। हर एक वित्तीय साल के आखिर में मिलने वाले ब्याज को जमाकर्ता के अकाउंट में जमा कर दिया जाता है। इसके अलावा डाकघर की इस योजना में मिलने वाला ब्याज आय कर टैक्स के दायरे से बाहर होता है।

