नमस्कार, दैनिक जनवाणी डॉटकॉम वेबसाइट पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बीते शुक्रवार यानि 21 जुलाई, 2023 को ‘तहलका’ पत्रिका के मुख्य संपादक रहे तरुण तेजपाल को मानहानि के मामले का दोषी पाते हुए 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। 21 साल बाद इस मामले में फैसला आया है। जिस खबर से ये मामला जुड़ा हुआ है, उसे मार्च 2001 में पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। अब तरूण तेजपाल को 2 करोड़ रुपए मेजर जनरल एमएस अहलूवालिया को देने होंगे। मेजर जनरल ने यह याचिका साल 2002 में ही दायर की थी।
बता दें कि इस मामले का बड़ा राजनीतिक प्रभाव भी पड़ा था। तब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे बंगारू लक्ष्मण को भी इस्तीफा देना पड़ा था। 2012 में एक स्पेशल CBI कोर्ट ने उन्हें 4 साल की सज़ा सुनाई थी। 2014 में उनका निधन भी हो गया था। इस स्टिंग के ही अन्य हिस्सों के कारण ये मामले सामने आए थे। ‘तहलका’ का दावा था कि मेजर जनरल एमएस अहलूवालिया ने 50,000 रुपए पेशगी के तौर पर इस स्टिंग में लिए थे।
[BREAKING] Delhi High Court orders Tehelka, Tarun Tejpal, Aniruddha Bahal and Mathew Samuel to pay ₹2 crore to former Army Officer Major General MS Ahluwalia for defaming him in 2001 sting operation. pic.twitter.com/aaAvPFIZJq
— Bar & Bench (@barandbench) July 22, 2023