जनवाणी ब्यूरो |
नई दिल्ली: आज बृहस्पतिवार को मोदी उपनाम वाली टिप्पणी पर दोषसिद्धि के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका सूरत की अदालत ने खारिज कर दी है। बता दें कि सूरत की एक सत्र अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ‘मोदी सरनेम’ वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई थी।
Gujarat | Surat Court rejects the application filed by Congress leader Rahul Gandhi seeking stay on his conviction in the 2019 defamation case on 'Modi surname' remark. pic.twitter.com/BMVyXTkAs7
— ANI (@ANI) April 20, 2023