Thursday, February 12, 2026
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राहुल गांधी की दायर याचिका अदालत ने की खारिज, पढ़ें पूरी खबर

जनवाणी ब्यूरो |

नई दिल्ली: आज बृहस्पतिवार को मोदी उपनाम वाली टिप्पणी पर दोषसिद्धि के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका सूरत की अदालत ने खारिज कर दी है। बता दें कि सूरत की एक सत्र अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ‘मोदी सरनेम’ वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई थी।

इसके चलते राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई थी। अब सेशंस कोर्ट से भी राहुल गांधी को निराशा हाथ लगी है।

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