सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की केंद्र की याचिका,
कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ लगाई थी गुहार
जनवाणी ब्यूरो |
केंद्र सरकार की ओर से कर्नाटक हाईकोर्ट के पांच मई के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई होनी थी लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने पांच मई को ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर एक आदेश जारी किया था।
Supreme Court refuses to entertain the petition filed by the Centre, against the direction of Karnataka High Court's May 5 order directing supply of oxygen to the state to up to 1200 MT per day from the sanctioned allocation of 965 MT.
— ANI (@ANI) May 7, 2021
कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि केंद्र को कर्नाटक राज्य के लिए ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाकर 1200 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर देनी चाहिए।
बता दें कि कर्नाटक राज्य को 965 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई होती है। इस पर केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है।