Saturday, April 4, 2026
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तोशाखाना केस: इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान की सजा पर लगााई रोक, रिहा करने के दिए आदेश

जनवाणी ब्यूरो |

नई दिल्ली: आज मंगलवार को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने तोशाखाना मामले में दी गई सजा को निलंबित कर दिया है।

पाकिस्तान के जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए इमरान खान को मिली सजा पर रोक लगा दी और तुरंत रिहा करने का आदेश दिए है।

बता दें कि तोशाखाना मामले में इमरान खान को पहले इस्लामाबाद की एक अदालत ने 5 अगस्त को 3 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद से ही वह जेल में बंद थे।

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